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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने ताज ट्रेपेजियम जोन (टीटीजेड) में निर्माण, औद्योगिक गतिविधियों व पेड़ काटने पर लगी रोक हटा दी है। शीर्ष अदालत ने 22 मार्च, 2018 को अपने आदेश में ताज क्षेत्र में यथास्थिति बनाए रखने को कहा था, जिसके कारण वहां कई औद्योगिक इकाइयों का काम अटका पड़ा था। हालांकि भारी उद्योगों पर प्रतिबंध अभी जारी रहेगा।

चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपने पिछले आदेश में बदलाव करते हुए प्रदूषण नहीं फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों को गतिविधियां चलाने की इजाजत दे दी है। बशर्ते वे नियमों के अनुरूप हों और पर्यावरण मंजूरी मिली हुई हो। पीठ ने कहा कि नागरिकों को मूलभूत सुविधाओं के मौलिक अधिकार से वंचित नहीं रखा जा सकता। पीठ ने कहा कि विजन डॉक्यूमेंट पर अंतिम निर्णय होने तक भारी उद्योगों पर यह प्रतिबंध जारी रहेगा।

प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें वाराणसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के चुनाव को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति मनोज गुप्ता ने सीआरपीएफ के बर्खास्त कॉन्सटेबल तेज बहादुर यादव की उस चुनाव याचिका पर यह आदेश सुनाया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि निर्वाचन अधिकारी ने गलत तरीके से उनके नामांकन पत्र अस्वीकार किए।

याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति मनोज गुप्ता ने कहा कि तेज बहादुर यादव चुनाव में उम्मीदवार नहीं थे, इसलिए उन्हें चुनाव में विजयी हुए किसी उम्मीदवार के निर्वाचन को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है। इससे पहले, प्रधानमंत्री की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलील दी कि यह याचिका दीवानी कानून के नियम 11, आदेश 7 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 86 के तहत सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि इसमें न तो कोई कारण बताया गया है और न ही गलत तौर-तरीके अपनाने का कोई आरोप है।

नई दिल्ली: सफदरजंग अस्पताल में भर्ती नब्बे फीसदी जली उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता ने शुक्रवार रात आखिरी सांसें लीं। सफदरजंग अस्पताल की ओर से पहले ही अंदेशा जताया जा चुका था कि पीड़िता के लिए अगले 48 घंटे बेहद अहम हैं। बता दें कि पीड़िता को गुरुवार देर रात लखनऊ के सिविल अस्पताल से एयरलिफ्ट करके सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पीड़िता ने इलाज के दौरान अपने भाई से कहा आखिरी बार कहा था कि जिन्होंने मेरी ऐसी हालत की है उन्हें छोड़ना मत। साथ ही उसने यह भी कहा था कि अभी वह मरना नहीं चाहती है।

अस्पताल में बर्न और प्लास्टिक विभाग के डॉक्टर सुलभ कुमार ने बताया कि पीड़िता को 11:10 बजे कार्डियक अरेस्ट हुआ था। इसके तुरंत बात हमने पीड़िता को इलाज देना शुरू किया, लेकिन हमारे सभी प्रयास विफल रहे और पीड़िता ने 11:40 बजे अंतिम सांस ली।

इस मामले में पुलिस ने पांच आरोपियों को किया गिरफ्तार

उन्नाव सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता को जलाने के मामले में पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए यूपी के सीएम योगी ने भी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है।

नई दिल्ली: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने एक मेडिकल कॉलेज का कथित तौर पर पक्ष लेने पर भ्रष्टाचार के एक मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस एन शुक्ला को नामजद किया है और उनके लखनऊ स्थित आवास पर छापेमारी की है। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि एजेंसी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के न्यायाधीश शुक्ला के साथ छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश आई एम कुद्दूसी, प्रसाद एजुकेशन ट्रस्ट के भगवान प्रसाद यादव और पलाश यादव, ट्रस्ट तथा निजी व्यक्तियों भावना पांडेय और सुधीर गिरि को भी मामले में नामजद किया है।

आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी (आपराधिक षड्यंत्र) और भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज करने के बाद सीबीआई ने लखनऊ, मेरठ और दिल्ली में कई स्थानों पर छापेमारी शुरू कर दी।

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