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छत्तीसगढ़: सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में 16 नक्सली ढेर, 2 जवान घायल
कांग्रेस सांसद प्रतापगढ़ी पर दर्ज एफआईआर रद्द करने का सुप्रीम आदेश

नई दिल्ली: संसद के बजट सत्र के दौरान राज्यसभा में शुक्रवार को जमकर हंगामा हुआ। भाजपा ने सपा सांसद रामजी लाल सुमन की राणा सांगा को लेकर की गई टिप्पणी पर विरोध किया। भाजपा सांसदों ने कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी निशाना साधा। भाजपा का आरोप है कि खरगे मामले को जाति से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपाा ने मांग की है,जब तक रामजी सुमन और विपक्ष के नेता खड़गे मामले में माफी नहीं मांगते, तब तक कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

इससे पहले समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने 21 मार्च को राज्यसभा में राणा सांगा को गद्दार कह दिया था। इस पर शुरू हुआ बवाल अब भी थमता नहीं दिखाई दे रहा है। उनकी बाबर और राणा सांगा को लेकर कुछ ऐसा कह दिया था कि वे भाजपा के तमाम नेताओं के निशाने पर आ गए थे। भाजपा ने रामजी लाल सुमन से माफी की मांग की है।

भाजपा सांसद डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल ने सपा सांसद रामजी लाल सुमन के राजपूत राजा राणा सांगा पर दिए गए बयान का मुद्दा उठाया। इससे बाद ही राज्यसभा में हंगामा शुरू हुआ।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 'भड़काऊ' गाने के मामले में कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ गुजरात पुलिस की ओर से दर्ज की गई एफआईआर को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी लोकतंत्र का अभिन्न अंग है। ऐसे ही नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना अदालत का कर्तव्य है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सुनिश्चित करना भी अदालत का कर्तव्य है कि संविधान और संविधान के आदर्शों का उल्लंघन न हो। कोर्ट ने कहा कि कविता, नाटक, फिल्म, व्यंग्य, कला सहित साहित्य मनुष्य के जीवन को अधिक सार्थक बनाता है। पुलिस को लोगों की बुनियादी अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए।

'सेहतमंद समाज में बोलने की आजादी का सम्मान होना चाहिए'

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि भले ही बड़ी संख्या में लोग किसी दूसरे के विचारों को पसंद न करते हों, लेकिन विचारों को व्यक्त करने के व्यक्ति के अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए और उसकी रक्षा की जानी चाहिए। सेहतमंद समाज में बोलने की आजादी का सम्मान होना चाहिए।

नई दिल्ली: लोकसभा में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 पर चर्चा के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने बिल के प्रावधानों पर विस्तार से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारत में आने के लिए वैध पासपोर्ट, वैध वीजा अनिवार्य होगा। बिना कागजात के भारत में प्रवेश करने पर कानून सम्मत तरीके से सख्त कार्रवाई की जाएगी। गृह मंत्री ने सख्ती से कहा, जाली दस्तावेजों के लिए कड़ी सजा के प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि वीजा की अवधि खत्म होने पर भी देश में रहने वालों को ट्रैक किया जाएगा।

सरकार के पास दस्तावेजों की जांच का पूरा अधिकार है

शाह ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया और कहा कि जिस तरह के सवाल पूछे गए हैं, उनसे काफी हैरानी होती है। उन्होंने कहा कि देश की जनता ने भाजपा को वोट दिया। हमने बहुमत की सरकार बनाई है। ऐसे में सरकार के पास विदेशी लोगों की घुसपैठ, भारत आने वाले लोगों के पास वैध कागजात हैं या नहीं, इसकी जांच करने का पूरा अधिकार है।

नई दिल्ली: विपक्षी पार्टियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। इस मुलाकात में विपक्षी नेताओं ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं देने का आरोप लगाते हुए अपनी नाराजगी व्यक्त की। लोकसभा में कांग्रेस के उप-नेता गौरव गोगोई ने कहा कि इंडिया गठबंधन, जिसमें कांग्रेस, सपा, टीएमसी, डीएमके, केरल कांग्रेस, राजद, आईयूएमएल, आरएलपी और एमडीएमके के सांसद मौजूद रहे आज शून्य काल के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिले।

गौरव गोगोई ने कहा कि 'हमने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र सौंपा, जिसमें कई पार्टियों के नेताओं के हस्ताक्षर हैं। इनमें आरएसपी और शिवेसना यूबीटी भी शामिल हैं। हमने लोकसभा अध्यक्ष के सामने अपनी चिंता जाहिर की कि किस तरह से सत्ताधारी दल नियमों और परंपराओं का उल्लंघन कर रहा है।' कांग्रेस सांसद ने कहा कि 'लोकसभा अध्यक्ष ने नियम संख्या 349 का हवाला दिया, लेकिन उन्होंने किस घटना को लेकर ये हवाला दिया, ये स्पष्ट नहीं है। अब लोकसभा अध्यक्ष के बयान का राजनीतिकरण किया जा रहा है।'

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