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संभल: उत्तर प्रदेश के संभल जिले की एक अदालत ने 24 नवंबर को हई हिंसा में शामिल 16 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि अब तक कुल 104 याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं और शेष याचिकाओं पर अगली तारीख पर सुनवाई होगी।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता हरिओम प्रकाश सैनी ने जमानत याचिकाओं के खारिज होने की पुष्टि करते हुए पत्रकारों को बताया, “संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा के सिलसिले में 16 आरोपियों की जमानत याचिकाएं बृहस्पतिवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश निर्भय नारायण राय की अदालत में खारिज कर दी गयीं।” उन्होंने बताया कि इसके अलावा बुधवार को 10 याचिकाएं खारिज की गयी थीं और कुल मिलाकर अब तक 104 जमानत याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं।

पिछले वर्ष 24 नवंबर को अदालत के आदेश पर संभल में जामा मस्जिद के निरीक्षण के दौरान भड़की हिंसा में कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई थी और सरकारी अधिकारियों सहित कई अन्य लोग घायल हुए थे।

घटना के बाद की जांच में स्थानीय पुलिस ने 80 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया था।

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