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प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें वाराणसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के चुनाव को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति मनोज गुप्ता ने सीआरपीएफ के बर्खास्त कॉन्सटेबल तेज बहादुर यादव की उस चुनाव याचिका पर यह आदेश सुनाया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि निर्वाचन अधिकारी ने गलत तरीके से उनके नामांकन पत्र अस्वीकार किए।

याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति मनोज गुप्ता ने कहा कि तेज बहादुर यादव चुनाव में उम्मीदवार नहीं थे, इसलिए उन्हें चुनाव में विजयी हुए किसी उम्मीदवार के निर्वाचन को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है। इससे पहले, प्रधानमंत्री की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलील दी कि यह याचिका दीवानी कानून के नियम 11, आदेश 7 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 86 के तहत सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि इसमें न तो कोई कारण बताया गया है और न ही गलत तौर-तरीके अपनाने का कोई आरोप है।

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