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पणजी: ‘तहलका’ के पूर्व प्रधान संपादक तरुण तेजपाल के खिलाफ उत्तरी गोवा के मापुसा स्थित कोर्ट ने गुरुवार (28 सितंबर) को आरोप तय किए हैं। तेजपाल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा- 376 (रेप), 341, 342, 354ए, 354बी के तहत आरोप तय किए गए। तरुण तेजपाल पर सहकर्मी का लिफ्ट में यौन उत्पीड़न का आरोप है। चार्जशीट की कॉपी तेजपाल को सौंप दी गई है।
बता दें, कि तरुण तेजपाल के वकील एक महीने का वक्त चाहते थे, लेकिन कोर्ट ने और समय देने से साफ इंकार कर दिया। इससे पहले, तरुण तेजपाल ने अपने खिलाफ निचली अदालत में चल रहे ट्रायल पर रोक लगाने की मांग को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट गए थे। उन्होंने निचली अदालत में आरोप तय किए जाने पर रोक की भी मांग की थी। हाईकोर्ट ने निचली अदालत में आरोप तय करने पर रोक लगाने की मांग खारिज कर दी।
क्या था मामला?
यह मामला साल 2013 का है। गोवा में तहलका मैगजीन की ओर से आयोजित ‘थिंक फेस्ट’ के दौरान एक पांच सितारा होटल की लिफ्ट में तरुण तेजपाल ने सहकर्मी का यौन शोषण किया था।
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पणजी: गोवा में आने वाले दिनों में सार्वजनिक स्थानों पर शराब के सेवन पर पाबंदी लगाने की कवायद शुरू कर दी गई है। गोवा के सीएम मनोहर पार्रिकर ने कहा है कि सरकार द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर शराब के सेवन पर रोक लगाने का फैसला किया गया है। सीएम ने कहा कि इस बारे में अगले महीने तक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। सीएम पर्रिकर ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर शराब के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए प्रशासन के अधिकारियों के साथ अगले 15 दिनों के भीतर बैठक की जाएगी।
सीएम ने कहा कि शराब की दुकानों के आसपास भी सार्वजनिक रूप से शराब पीने पर पाबंदी होगी और ऐसा करने की अनुमति देने वाले शराब विक्रेताओं पर भी कार्रवाई की जाएगी। पार्रिकर ने कहा कि देखा गया है कि लोग सड़क के किनारे शराब पीते हैं और उसकी बोतलों को वहीं तोड़ देते हैं जिसके कारण आम लोगों को परेशानी होती है।
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पणजी: गोवा की एक अदालत ने करीब चार साल पहले एक पूर्व महिला सहयोगी के यौन उत्पीड़न और बलात्कार के आरोपी वरिष्ठ पत्रकार तरुण तेजपाल के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश दिये। इससे पहले, जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजया पॉल ने तेजपाल का उनके खिलाफ लगे आरोप निरस्त करने का आवेदन खारिज कर दिया। अभियोजक के अनुसार, अदालत ने कहा कि तेजपाल (54) के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 341 (दोषपूर्ण अवरोध), 342 (दोषपूर्ण परिरोध), 350 (आपराधिक बल), 354 (ए) और (बी) (महिला पर यौन प्रवत्ति की टिप्पणियां और उस पर आपराधिक बल का प्रयोग) और 376 (बलात्कार) के तहत आरोप तय होंगे। अदालत ने मीडिया को कार्यवाही से दूर रखा। लोक अभियोजक फ्रांसिस्को तवोरा ने अदालत के बाहर संवाददाताओं से कहा, अदालत ने निर्देश दिया कि तरुण तेजपाल के खिलाफ आरोप तय होंगे। उन्होंने कहा कि अदालत द्वारा तेजपाल के खिलाफ कोई आरोप हटाया नहीं गया।
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पणजी: गोवा के मुख्यमंत्री व पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि भारतीय विशेष बलों के जवानों के लिए वातानुकूलित जैकेटों का परीक्षण जारी है। पर्रिकर ने शनिवार को पणजी में छात्रों से बातचीत में कहा, "विशेष बलों के अभियान कठिन परिस्थितियों में चलाए जाते हैं। इस दौरान शरीर का तापमान बढ़ जाता है, जिसके कारण वे (जवान) बेहद असहज महसूस करते हैं। ऐसे समय में अगर उनके पास वातानुकूलित जैकेट होंगे तो वे सहज महसूस करेंगे। इसके लिए परीक्षण जारी है।" हल्के लड़ाकू विमान (लसीए) तेजस के बारे में बात करते हुए पर्रिकर ने कहा कि एलसीए तेजस का एकमात्र कमजोर बिंदु यह रहा कि यह एक हल्का विमान है और केवल 3.5 टन भार ले जा सकता है। 2014 और 2017 के बीच रक्षा मंत्री रहे पर्रिकर इस साल की शुरुआत में राज्य की राजनीति में वापस लौट आए और चौथी बार गोवा के मुख्यमंत्री बने। पर्रिकर ने कहा कि उन्होंने एलसीए परियोजना पर पूरी शिद्दत से काम किया है। पर्रिकर ने विश्व स्तरीय युद्ध उपकरणों के विनिर्माण के लिए भारतीय क्षमताओं को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा, "यह परियोजना करीब पांच से छह साल पहले पूरी हो गई थी, लेकिन सरकार इसे शामिल नहीं कर रही थी।
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