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पणजी: ‘तहलका’ के पूर्व प्रधान संपादक तरुण तेजपाल के खिलाफ उत्तरी गोवा के मापुसा स्थित कोर्ट ने गुरुवार (28 सितंबर) को आरोप तय किए हैं। तेजपाल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा- 376 (रेप), 341, 342, 354ए, 354बी के तहत आरोप तय किए गए। तरुण तेजपाल पर सहकर्मी का लिफ्ट में यौन उत्पीड़न का आरोप है। चार्जशीट की कॉपी तेजपाल को सौंप दी गई है।

बता दें, कि तरुण तेजपाल के वकील एक महीने का वक्त चाहते थे, लेकिन कोर्ट ने और समय देने से साफ इंकार कर दिया। इससे पहले, तरुण तेजपाल ने अपने खिलाफ निचली अदालत में चल रहे ट्रायल पर रोक लगाने की मांग को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट गए थे। उन्होंने निचली अदालत में आरोप तय किए जाने पर रोक की भी मांग की थी। हाईकोर्ट ने निचली अदालत में आरोप तय करने पर रोक लगाने की मांग खारिज कर दी।

क्या था मामला?

यह मामला साल 2013 का है। गोवा में तहलका मैगजीन की ओर से आयोजित ‘थिंक फेस्ट’ के दौरान एक पांच सितारा होटल की लिफ्ट में तरुण तेजपाल ने सहकर्मी का यौन शोषण किया था।

इसके बाद महिला कर्मचारी ने अपने वरिष्ठ सहकर्मियों से इस घटना का जिक्र किया था। जिसके बाद वह मीडिया में आईं और तरुण तेजपाल पर शिकंजा कसता चला गया।

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