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नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को अपनी मंत्रिपरिषद को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी कि परियोजनाओं को तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए तथा सरकार की उपलब्धियों का सही से प्रचार किया जाए। मंत्रिपरिषद को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं को पूरा करने में विशेष रूप से समय सीमा का ध्यान रखा जाए और इसमें किसी भी कीमत पर देरी न हो। उन्होंने कहा कि जब सरकार एक योजना की घोषणा करती है तो इससे लोगों की अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। समझा जाता है कि उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, 'लोग परिणाम पर नजर रखते हैं। लोगों की आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए हमें समय सीमा नहीं गंवानी चाहिए।'

नई दिल्ली: देश के अग्रणी जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में बढ़ते विवाद पर केंद्र के निपटने के तरीके और दक्षिणपंथी धड़े की फासीवादी ताकतों की कार्रवाई को 'वैध करार' देने पर भाजपा की छात्र संगठन एबीवीपी की जेएनयू इकाई के तीन पदाधिकारियों ने आज (बुधवार) इस्तीफा दे दिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) की जेएनयू इकाई के संयुक्त सचिव प्रदीप नरवाल ने कहा कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज (एसएसएस) की एबीवीपी इकाई के अध्यक्ष राहुल यादव और इसके सचिव अंकित हंस ने भी कहा कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। तीनों नेताओं ने एक संयुक्त बयान में कहा कि उन्होंने एबीवीपी छोड़ने का फैसला किया है, क्योंकि राजग सरकार जिस तरह से इन मुद्दों से निपट रही है उससे उनका जबर्दस्त मतभेद है। उन्होंने यह भी कहा कि 'सवाल पूछने, विचारों के दमन और समूचे वाम का राष्ट्र विरोधी के तौर ब्रांडिंग' करने के बीच फर्क है।

नई दिल्ली: पटियाला हाउस कोर्ट में सोमवार और बुधवार को पत्रकारों और छात्रों के साथ मारपीट को लेकर आज (गुरूवार) सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। कन्हैया की पेशी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट इस मामले में कानून व्यवस्था पर नजर रख रहे हैं। वहीं, कोर्ट ने साफ कहा कि इस मामले में वकीलों को बेवजह बयानबाजी से बचना चाहिए। कोर्ट में एक वकील आरपी लूथरा ने कहा कि कन्हैया के मामले में पुलिस पर दबाव बना दिया गया है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर पुलिस कमिशनर कैसे कह सकते हैं कि पुलिस जमानत याचिका का विरोध नहीं करेगी जबकि अभी तक पटियाला कोर्ट में कोई जमानत याचिका भी दाखिल नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि ये कन्हैया का समर्थन करने वालों का दबाव है। इसे बंद किया जाना चाहिए। कोर्ट इस मामले की दोपहर दो बजे सुनवाई करेगी।

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने आज (बुधवार) नेशनल हेराल्ड मामले में वित्त एवं कारपोरेट मामलों के मंत्रालयों, आयकर विभाग और अन्य एजेंसियों से दस्तावेज तलब करने की अनुमति वाले निचली अदालत के आदेश को निरस्त करने की मांग वाली याचिकाओं पर भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी से जवाब माँगा है। न्यायमूर्ति सुनीता गुप्ता ने याचिकाओं पर 15 मार्च या इससे पहले जवाब के लिए स्वामी को नोटिस जारी किया। इन याचिकाओं में निचली अदालत के 11 जनवरी के आदेश के लागू होने पर रोक का भी अनुरोध किया गया। न्यायाधीश ने कहा, मैं प्रतिवादी को नोटिस जारी कर रही हूं लेकिन निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक नहीं लगा रही हूं।

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