ताज़ा खबरें
कश्मीर के बडगाम में खाई में गिरी बीएसएफ जवानों की बस, तीन शहीद
बॉम्बे हाईकोर्ट ने सरकार की फैक्ट चेकिंग यूनिट को बताया असंवैधानिक

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के एक जज की टिप्पणी पर स्वत: संज्ञान लिया है। कर्नाटक हाईकोर्ट के जज ने एक मामले की सुनवाई के दौरान बेंगलुरु के मुस्लिम इलाके को मिनी पाकिस्तान कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट से जवाब मांगा है।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, सीजेआई जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस राजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की बेंच ने इस पर कर्नाटक हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से रिपोर्ट मांगी है। बेंच ने कहा, "हमारा ध्यान न्यायिक सुनवाई के दौरान कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस वी श्रीशानंद द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों की ओर आकर्षित हुआ है। हमने एजी और एसजी से सलाह मांगी है. हमने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से कोर्ट को एक रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, कर्नाटक हाईकोर्ट के जज जस्टिस श्रीशानंद के दो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं, इनमें वे विवादास्पद टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं।

इसमें वे एक में बेंगलुरु के मुस्लिम बाहुल्य इलाके को मिनी पाकिस्तान कहते नजर आ रहे हैं। वहीं, दूसरे वीडियो में वे महिला वकील पर असंवेदनशील टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं। वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने भी इस वीडियो को शेयर किया है।

सोशल मीडिया के युग में हम पर कड़ी नजर रखी जाती है: सीजेआई

सीजेआई चंद्रचूड़ ने जज की टिप्पणी पर संज्ञान लेते हुए अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी से कहा, हम कुछ बुनियादी दिशा निर्देश तय कर सकते हैं। इस दौरान सीजेआई ने कहा, सोशल मीडिया के इस युग में, हम पर कड़ी नजर रखी जाती है और हमें उसके अनुसार कार्य करना चाहिए।

  • देश
  • प्रदेश
  • आलेख