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नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने आज (बुधवार) नेशनल हेराल्ड मामले में वित्त एवं कारपोरेट मामलों के मंत्रालयों, आयकर विभाग और अन्य एजेंसियों से दस्तावेज तलब करने की अनुमति वाले निचली अदालत के आदेश को निरस्त करने की मांग वाली याचिकाओं पर भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी से जवाब माँगा है। न्यायमूर्ति सुनीता गुप्ता ने याचिकाओं पर 15 मार्च या इससे पहले जवाब के लिए स्वामी को नोटिस जारी किया। इन याचिकाओं में निचली अदालत के 11 जनवरी के आदेश के लागू होने पर रोक का भी अनुरोध किया गया। न्यायाधीश ने कहा, मैं प्रतिवादी को नोटिस जारी कर रही हूं लेकिन निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक नहीं लगा रही हूं।

एआईसीसी के कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा और यंग इंडिया लिमिटेड द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता आरएस चीमा और रिबेका जॉन के जरिये दायर याचिकाओं में कहा गया कि निचली अदालत ने उन्हें नहीं सुना और आदेश एकतरफा तरीके से पारित किया गया। चीमा ने कहा, स्वामी ने सभी दस्तावेज मांगे हैं लेकिन निचली अदालत के सामने उनके आवेदन में स्पष्ट समयावधि का जिक्र नहीं है और फिर भी उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया गया। उन्होंने कहा कि निचली अदालत का 11 जनवरी का आदेश निरस्त किया जाए।

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