ताज़ा खबरें

मैनपुरी: सैनिक स्कूल की पहली वार्षिक बैठक में भाग लेने आए पूर्व सीएम अखिलेश यादव उन्नाव कांड को लेकर योगी सरकार पर जमकर बरसे। अखिलेश ने कहा कि उन्नाव में जमीन का मुआवजा मांगने पर किसानों पर लाठियां बरसार्ईं जा रही हैं। लाठी मारकर किसानों को अपमानित किया जा रहा है। ये कैसी सरकार है। सरकार की क्या यही संस्कृति है। सरकार यदि मुआवजा नहीं दे सकती तो सरकार को किसानों की जमीन वापस कर देनी चाहिए।

सैनिक स्कूल की बैठक में भाग लेने के बाद वार्ता के दौरान पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि जमीन लेने के बाद सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह मुआवजे के रूप में किसानों को ली गई जमीन की कीमत अदा करे। लेकिन यह सरकार किसानों को लाठी मारकर अपमानित कर रही है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार में भी आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे की जमीन दी गई। लेकिन सरकार ने किसानों को पूरा मुआवजा दिया। कहीं कोई समस्या नहीं आयी।

लखनऊ (जनादेश ब्यूरो): ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगा साथ ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा मस्जिद के लिए वैकल्पिक स्थान पर पांच एकड़ की जमीन भी स्वीकार नहीं करेगा। लखनऊ के मुमताज पीजी कॉलेज में बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना सैयद राबे हसन नदवी की अध्यक्षता में बोर्ड की कार्यकारिणी सदस्यों की बैठक में ये फैसला लिया गया। बैठक के बाद बोर्ड के सदस्यों ने मामले की जानकारी प्रेस कांफ्रेस कर दी। बोर्ड के सचिव एडवोकेट जफरयाब जिलानी ने कहा कि हमें वही जमीन चाहिए जिसके लिए हमने लड़ाई लड़ी। मस्जिद के लिए किसी दूसरी जगह जमीन लेना शरिया के खिलाफ है।

उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना कि वहां नमाज पढ़ी जाती थी जबकि गुंबद के नीचे भगवान राम के जन्मस्थान का कोई प्रमाण नहीं मिला। उन्होंने कहा, मस्जिद की जमीन स्थानांतरित नहीं की जा सकती। वहीं, बोर्ड की बैठक के लिए अचानक से स्थान बदलने पर जिलानी ने कहा, हम नदवा कॉलेज में ही बैठक करना चाहते थे लेकिन जिला व पुलिस प्रशासन ने हमें वहां बैठक करने से रोका और दबाव बनाया। जिससे कि ऐन वक्त पर बैठक का स्थान बदलना पड़ा। मैं जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के इस रवैये की कड़ी निंदा करता हूं।

लखनऊ: अंसल एपीआई धोखाधड़ी और ठगी के मामले में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में मंत्री स्वाति सिंह का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस ऑडियो में मंत्री स्वाति सिंह राजधानी लखनऊ कैंट सीओ बीनू सिंह को फोन पर धमकी दे रही हैं। स्वाति सिंह इस ऑडियो में सीओ कैंट डॉ. बीनू सिंह से यह कह रही हैं कि अगर यहां काम करना है तो एक दिन बैठ लीजिए मेरे साथ आकर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए स्वाति सिंह को तलब किया है।

गौरतलब है कि अंसल एपीआई के खिलाफ धोखाधड़ी और ठगी के सैकड़ों केस दर्ज हैं। अंसल ग्रुप के वाइस चेयरमैन प्रणव अंसल को 29 सितंबर को दिल्ली एयरपोर्ट से हिरासत में लिया गया था। वह लंदन जा रहे थे। स्वाति सिंह वायरल ऑडियो में लखनऊ कैंट सीओ से बातचीत में यह कह रही हैं कि अंसल एपीआई पर लगे आरोप झूठे हैं। मंत्री वायरल ऑडियो में सीओ कैंट से अंसल पर दर्ज एफआईआर के बारे में पूछ रही हैं और ​कह रही हैं कि एफआईआर क्यों लिखा आपने? वह सीओ से कहती हैं कि आपको पता नहीं ऊपर से आदेश है कि कोई एफआईआर नहीं लिखा जाएगा।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को चिन्मयानंद को पीड़ित छात्रा के बयान की सत्यापित प्रति मुहैया कराने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी। उच्च न्यायालय ने सात नवंबर को निचली अदालत को आदेश दिया था कि वह पूर्व केंद्रीय मंत्री को महिला के बयान की प्रति मुहैया कराए जिसमें उसने चिन्मयानंद पर दुष्कर्म के आरोप लगाए थे। उच्च न्यायालय के आदेश को छात्रा ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इसपर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति यू यू ललित और न्यायमूर्ति विनीत शरण की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया।

पीठ ने नोटिस का जवाब नौ दिसंबर तक देने का आदेश देते हुए कहा कि मामला आगे के लिए विचाराधीन है और इसलिए तबतक आदेश का क्रियान्वयन स्थगित रहेगा। छात्रा की ओर से पेश वकील शोभा ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज बयान की प्रमाणित प्रति चिन्मयानंद को देने का आदेश देकर उच्च न्यायालय ने गलती की है। उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय ने इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार को पुलिस महानिरीक्षक के नेतृत्व में विशेष जांच टीम गठित कर छात्रा के आरोपों की जांच करने को कहा था।

  • देश
  • प्रदेश
  • आलेख