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रामपुर: आचार संहिता उल्लंघन के मामले में दर्ज मुकदमे में वारंट जारी होने के बाद हाजिर नहीं होने पर कोर्ट ने सांसद आजम खां के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी। लोकसभा के चुनाव के प्रचार के दौरान आजम खां पर आरोप है कि उन्होंने स्वार में निर्धारित समय से अधिक वक्त तक रोड शो किया था। इस आरोप में आजम खां और सपा के जिलाध्यक्ष के खिलाफ स्वार थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। पुलिस ने जांच के बाद इस मामले में चार्जशीट लगा दी थी। अब इस मामले की सुनवाई एडीजे-6 की कोर्ट में चल रही है।

कोर्ट ने इस मामले में सपा सांसद आजम खां और सपा जिलाध्यक्ष अखिलेश कुमार को वारंट जारी किया था। सपा जिलाध्यक्ष इस मामले में अपनी जमानत करा चुके हैं। जबकि सपा सांसद आजम खां ने इस मामले में जमानत भी नहीं कराई है। बुधवार को इस मामले में सपा सांसद को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वह पेश नहीं हुए, इस पर कोर्ट ने सपा सांसद आजम खां के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है।

सहायक शासकीय अधिवक्ता रामऔतार सैनी ने बताया कि निर्धारित समय के बाद रोड शो करने के मामले में सांसद आजम खां को बुधवार को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वह नहीं पहुंचे। कोर्ट ने इस मामले में गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। अब इस मामले की सुनवाई 26 नवंबर को होगी।

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