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लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी ईद-उल-अज़हा (बकरीद) के पर्व पर कानून-व्यवस्था के सम्बन्ध में पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के पर्याप्त प्रबन्ध सुनिश्चित कर लिए जाएं। उन्होंने हर स्तर पर त्योहार को शान्तिपूर्वक सम्पन्न कराने, सुरक्षा प्रबन्ध चाक-चौबन्द रखने और असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगाह रखने के भी निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा है कि परम्परा के विपरीत किसी भी कार्य की मंजूरी न दी जाए।

मुख्यमंत्री शनिवार शाम यहां अपने सरकारी आवास पर ईद-उल-अज़हा त्योहार के सम्बन्ध में वीडियो कांन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में श्रावण मास चल रहा है, जिसमें कांवड़ियों द्वारा कांवड़ यात्रा की जा रही है। ईद-उल-अज़हा के मद्देनजर सतर्क दृष्टि रखी जाए, ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे। उन्होंने संवेदनशील जनपदों एवं स्थानों को ध्यान में रखते हुए पूर्व तैयारी एवं कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये।

मथुरा: उत्तर प्रदेश में मथुरा के एक न्यायालय ने शनिवार को गर्भवती किशोरी का 13 सप्ताह का गर्भपात कराने का आदेश दिया है। विशेष पास्को न्यायालय के न्यायाधीश विवेकानन्दशरण त्रिपाठी ने पिता द्वारा लगातार बलात्कार किये जाने कारण गर्भवती हो चुकी किशोरी का 13 सप्ताह के हो चुके गर्भ का गर्भपात कराने का आदेश दिया है। उन्होंने जिलाधिकारी मथुरा को किशोरी को मुआवजे के रूप में दो लाख रुपये देने का आदेश भी दिया है।

मुआवजे की राशि में से किशोरी को 50 हजार की धनराशि तुरंत इलाज के लिए दिये जाने का आदेश भी दिया। गौरतलब है कोतवाली मथुरा क्षेत्र की एक महिला ने अपनी नाबालिग पुत्री के साथ अपने पति द्वारा लगातार बलात्कार करने की रिपोर्ट आठ अगस्त को कोतवाली में दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने 14 अगस्त को किशोरी के पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने विक्रमादित्य मार्ग पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिम्पल यादव के प्रस्तावित हेरिटेज होटल के निर्माण पर रोक लगा दी है। मामले की अग्रिम सुनवाई 5 सितम्बर को होगी। पूर्व मुख्यमंत्री के होटल का निर्माण 1- ए विक्रमादित्य मार्ग पर प्रस्तावित है। न्यायालय ने उक्त सम्पत्ति के अलावा विक्रमादित्य मार्ग की ही तीन और संपत्तियों पर किसी भी प्रकार का निर्माण करने पर अंतरिम रोक लगाई है। ये सभी सम्पत्तियां समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव व जनेश्वर मिश्रा ट्रस्ट के कब्जे में हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन की खंडपीठ ने स्थानीय अधिवक्ता शिशिर चतुर्वेदी की ओर से दाखिल जनहित याचिका को स्वतः संज्ञान के तौर पर लेते हुए पारित किया। न्यायालय ने याची को याचिका से अलग करने का भी निर्देश दिया।

इन संपत्तियों के निर्माण पर रोक

इसके साथ ही न्यायालय ने अंतरिम आदेश देते हुए, 19ए विक्रमादित्य मार्ग, खसरा संख्या- 8डी, 1ए- विक्रमादित्य मार्ग व आवास संख्या- 7 टाइप- IV, बंदरिया बाग, लखनऊ पर किसी भी प्रकार के निर्माण पर रोक लगा दी है।

इलाहाबाद: उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले के खुल्दाबाद स्थित राजकीय संप्रेषण किशोर गृह से सात किशोर बुधवार रात भाग गए। इस घटना की जानकारी होने पर जिलाधिकारी सुहास एल.वाई. ने लापरवाही बरतने के आरोप में सात कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। सिटी मजिस्ट्रेट अशोक कन्नौजिया ने मीडिया को बताया कि ये बच्चे कल रात संप्रेषण किशोर गृह की पहली मंजिल पर खिड़की में लगी लोहे की ग्रिल मोड़कर फरार हो गए। जिलाधिकारी ने लापरवाही के आरोप में वहां तैनात दो सिपाही, दो होमगार्ड जवान और तीन अन्य कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि खुल्दाबाद स्थित बाल सुधार गृह में कुल 108 बच्चे हैं जिसमें से सात बच्चे कल रात फरार हो गए। इससे पहले भी यहां से बच्चे भाग चुके हैं जिन्हें बाद में पकड़कर फिर से सुधार गृह में भेज दिया गया था। किशोरों के भागने के मामले में खुल्दाबाद थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। सीसीटीवी फुटेज में बच्चों के भागने की तस्वीरें कैद हुई हैं।

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