मथुरा: उत्तर प्रदेश में मथुरा के एक न्यायालय ने शनिवार को गर्भवती किशोरी का 13 सप्ताह का गर्भपात कराने का आदेश दिया है। विशेष पास्को न्यायालय के न्यायाधीश विवेकानन्दशरण त्रिपाठी ने पिता द्वारा लगातार बलात्कार किये जाने कारण गर्भवती हो चुकी किशोरी का 13 सप्ताह के हो चुके गर्भ का गर्भपात कराने का आदेश दिया है। उन्होंने जिलाधिकारी मथुरा को किशोरी को मुआवजे के रूप में दो लाख रुपये देने का आदेश भी दिया है।
मुआवजे की राशि में से किशोरी को 50 हजार की धनराशि तुरंत इलाज के लिए दिये जाने का आदेश भी दिया। गौरतलब है कोतवाली मथुरा क्षेत्र की एक महिला ने अपनी नाबालिग पुत्री के साथ अपने पति द्वारा लगातार बलात्कार करने की रिपोर्ट आठ अगस्त को कोतवाली में दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने 14 अगस्त को किशोरी के पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।