मुंबई (जनादेश ब्यूरो): महाराष्ट्र के बीड के माजलगांव की एक अदालत ने सिंचाई परियोजना के लिए अपनी जमीन देने वाले तीन किसानों को मुआवजा देने के वास्ते जिला कलेक्टर की कार जब्त करने का सोमवार को आदेश दिया। वादी पक्ष के वकील बाबूराव तिड़के ने बताया कि 1998 में वाडवानी तहसील में किसान- शिवाजी तोगे, संतोष तोगे और बाबू मोगे से सिंचाई परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहित की गई थी।
तिड़के ने कहा, "उन्होंने माजलगांव अदालत का दरवाजा खटखटाया था और दावा किया था कि उन्हें दिया गया मुआवजा अपर्याप्त था। अदालत ने 29 अक्टूबर, 2015 के आदेश में मुआवजा बढ़ा दिया था। राशि का केवल आंशिक वितरण किया गया था, जबकि प्रशासन को अब भी कुल 29.50 लाख रुपये की राशि का भुगतान करना है।"
उन्होंने कहा, "आज अदालत ने यह राशि वसूलने के लिए कलेक्टर की कार जब्त करने का आदेश दिया है। कार जब्त किए जाने के बाद उसकी नीलामी के लिए वारंट जारी किया गया है। जब हम वारंट लेकर वहां गए तो कलेक्टर ने कार की चाबियां हमें सौंप दीं।"
संपर्क करने पर बीड के रेजिडेंट उप कलेक्टर शिवकुमार स्वामी ने कहा, "मैं इस मुद्दे पर बात नहीं कर सकता, क्योंकि यह मुझसे संबंधित नहीं है।"