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रांची: लोकसभा चुनाव के बीच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई जारी है। सूत्रों के मुताबिक, ईडी ने सोमवरा (6 मई 2024) को झारखंड के रांची में बड़ी कार्रवाई करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर करीब 6 स्थानों पर रेड की। सूत्रों के मुताबिक, ईडी की ये कार्रवाई निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम और उनके करीबियों के ठिकानों पर की जा रही है।

मंत्री के पीएस के नौकर के यहां से भारी मात्रा में कैश बरामद

छापेमारी के दौरान ईडी को झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल के घरेलू नौकर के घर से भारी मात्रा में कैश मिला है। सेल सिटी समेत कई जगहों पर ईडी की टीम पहुंची है। बता दें कि चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम टेंडर कमीशन घोटाले में निलंबित हैं।

एएनआई के मुताबिक, प्रवर्तन निदेशालय रांची में कई ठिकानों पर छापेमारी कर रहा है। वीरेंद्र राम मामले में झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल के नौकर के यहां से भारी मात्रा में नकदी बरामद की गई है।

रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। हेमंत सोरेन ने अपने चाचा के श्राद्ध में शामिल होने के लिए जमानत मांगी थी। हालांकि, कोर्ट ने उन्हें पुलिस कस्टडी में रहते हुए अपने चाचा के श्राद्ध में शामिल होने की अनुमति जरूर दी है। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन अपने चाचा के श्राद्ध में शामिल होंगे। दरअसल, उन्हें झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से इसके लिए मंजूरी मिल गई है।

चाचा के श्राद्ध में शामिल हो सकेंगे हेमंत सोरेन

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि हेमंत सोरेन को पुलिस कस्टडी में रहते हुए ही श्राद्ध में शामिल होना है। अदालत ने अपने आदेश में ये निर्देश भी दिया है कि श्राद्ध में शामिल होने के दौरान हेमंत सोरेन मीडिया से कोई बात नहीं करेंगे।

बता दें कि झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने अपने बड़े चाचा राजाराम सोरेन के अंतिम संस्कार शामिल होने के लिए कोर्ट में एक याचिका दी थी। लेकिन उस दौरान कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था।

नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा अपनी गिफ्तारी को चुनौती देते हुए जमानत की मांग के मामले मे दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सोरेन की याचिका पर नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा। अब इस मामले में ईडी को अदालत में जवाब देना है।

दरअसल हेमंत सोरेन ने अंतरिम जमानत मांगी है। इस मामले में अब 6 मई को अगली सुनवाई होगी। अगर हाई कोर्ट चाहे तो इस बीच सोरेन की याचिका पर आदेश दे सकता है, जिसमें सोरेन ने गिरफ्तारी को चुनौती दी है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच कर रही है। पिछले दिनो सुप्रीम कोर्ट में हेमंत सोरेन की तरफ से वकील कपिल सिब्बल पेश हुए।

कपिल सिब्बल ने कहा कि हाई कोर्ट ने हमेंत सोरेन की जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। लेकिन फैसला नही सुना रहा है, जिस वजह से हेमंत सोरेन चुनावी प्रचार में हिस्सा नही ले पा रहे हैं।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट सोमवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई करेगा। जिसमें राज्य उच्च न्यायालय द्वारा उनकी याचिका पर फैसला सुनाने में देरी को चुनौती दी गई है। साथ ही इसमें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है। दो न्यायाधीशों न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ झामुमो नेता की याचिका पर आज सुनवाई करेगी।

झामुमो नेता का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट की पीठ के समक्ष मामला उठाया था। पीठ ने उन्हें मामले को जल्द से जल्द सूचीबद्ध करने का आश्वासन दिया, हालांकि याचिका पर सुनवाई की तारीख अदालत द्वारा प्रदान नहीं की गई थी। शीर्ष अदालत से तत्काल सुनवाई की गुहार लगाते हुए सिब्बल ने कहा था कि उन्होंने इस मामले में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका दायर की है। इस बीच, मामले के एक अन्य घटनाक्रम में, सोरेन की जमानत याचिका शनिवार को रांची की एक पीएमएलए अदालत ने खारिज कर दी है।

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