रांची: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम नेता हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट से शुक्रवार (28 जून) को बड़ी राहत मिली। झारखंड हाई कोर्ट ने उन्हें जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के नेता सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था।
तब उन्होंने ईडी की हिरासत में ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और इसकी कमान करीबी चंपई सोरेन को सौंप दी थी। इसके बाद से उनकी पत्नी कल्पना सोरेन पार्टी का कामकाज देख रही हैं।
अब झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले हेमंत सोरेन को जमानत मिलना पार्टी के लिए बड़ी राहत है। ऐसे में अब करीब 5 महीने बाद हेमंत सोरेन जेल से बाहर आएंगे।
झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने हेमंत सोरेन को नियमित जमानत दे दी। इससे पहले 13 जून को हेमंत सोरेन के अधिवक्ता और ईडी के एएसजी एस.पी. राजू की दलील पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
रांची के बड़गाई अंचल की 8.86 एकड़ जमीन की हेराफेरी मामले में ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। ईडी की ओर से हिरासत में लिए जाने के बाद हेमंत सोरेन की ओर से अपने पद से त्यागपत्र दे दिया गया था और उसके बाद से हेमंत सोरेन रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में हैं।