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नई दिल्ली: संसदीय समिति के कई सदस्यों ने सांसदों के वेतन और भत्ते को दोगुना करने के केंद्र के प्रस्ताव को तुरंत लागू करने की वकालत की और कहा कि इस मामले में सरकार की तरफ से गठित किसी भी समिति की रिपोर्ट को इसके माध्यम से गुजरना चाहिए। सूत्रों ने कहा कि संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते पर संयुक्त समिति की बैठक में कई सांसदों ने सांसदों के वेतन भत्ते की समीक्षा के लिए गठित स्वतंत्र समिति की रिपोर्ट को इसके समक्ष रखे जाने की वकालत की। इस समिति को संसद से शक्ति हासिल है। उन्होंने कहा कि सरकार को रिपोर्ट सौंपे जाने से पहले समिति को इस पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया कि उनका वेतन और भत्ता कैबिनेट सचिव के बराबर होना चाहिए।

नई दिल्ली: कई पूर्व सांसदों पर अपने कार्यकाल के बाद भी आधिकारिक आवास पर कब्जा रखने के एवज़ में किराए के तौर पर 93 लाख रुपये से अधिक बकाया है। सबसे अधिक बकाया राज्यसभा के पूर्व सदस्य गिरीश कुमार सांघी पर 23 लाख रुपये से अधिक का है। सांघी हाल में ही कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। 31 दिसंबर 2015 तक बकाए की स्थिति को दर्शाने वाला दस्तावेज संपत्ति निदेशालय ने आरटीआई अधिनियम के तहत आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष अग्रवाल को मुहैया कराया है। संपर्क किए जाने पर सांघी ने हालांकि कहा कि उन्होंने 2010 में अपने आवास को खाली कर दिया था, जब उनकी सदस्यता समाप्त हो गई थी और 7, तालकटोरा स्थित उनका बंगला किसी और को आवंटित किया गया था।

 नई दिल्ली: सियाचिन में छह दिन 25 फुट बर्फ के नीचे फंसे रहने का बाद जिंदा निकले लांस नायक हनुमंतप्पा नहीं रहे। दिल्ली में सेना के आर एंड आर अस्पताल में 11.45 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। लांसनायक हनुमंतप्पा को दिल्ली में बरार स्क्वायर पर श्रद्धांजलि दी गई। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, रक्षा राज्‍यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह, सेना प्रमुख दलबीर सिंह सुहाग, नौसेना प्रमुख रॉबिन के धोवन, वायुसेना प्रमुख एयरचीफ मार्शल अरूप राहा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके पार्थिव शरीर को उनके पुश्तैनी गांव ले जाया जा रहा है। लांसनायक हनुमंतप्पा के निधन की ख़बर से कर्नाटक के धारवाड़ ज़िले में उनके गांव और परिवार में शोक की लहर है।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगाने के राज्यों के अधिकार को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) आज (गुरूवार) खारिज कर दी। इसके साथ ने कोर्ट ने कहा कि कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए इंटरनेट को बंद करना राज्य सरकार का अधिकार है। इसे फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती। चीफ जस्टिस टी एस ठाकुर और न्यायमूर्ति आर भानुमति की खंडपीठ ने इस संबंध में गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ गौरव सुरेशभाई व्यास की अपील की सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता ने दंड विधान संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 और टेलीग्राफ अधिनियम की धारा पांच के तहत राज्य सरकारों को दिये गए अधिकारों को चुनौती दी थी। राज्य सरकारें इन धाराओं में प्रदत्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए इंटरनेट सहित कई सेवाएं रोक सकती हैं।

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