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शाहजहांपुर: स्वामी चिन्मयानंद केस में समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय नेता रिचा सिंह शुक्रवार को अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ जेल में दुराचार पीड़िता से मिलने के लिए पहुंचीं, लेकिन उन्हें परमिशन नहीं मिली, इसलिए जेल गेट पर ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। इलाहाबाद छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष रिचा सिंह, सपा के वरिष्ठ नेता सबिया मोहनी, नाहिद लारी खान समेत पांच महिलाओं के साथ शाहजहांपुर पहुंचींं।

महिलाओं के प्रतिनिधिमंडल को जेल में छात्रा से मिलने की अनुमति नहीं दी गई। इस बात से नाराज होकर सभी ने जेल के धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान सपा के जिलाध्यक्ष अध्यक्ष तनवीर खां, पूर्व विधायक राजेश यादव, शिक्षक एमएलसी संजय सिंह समेत बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। जमकर नारेबाजी हुई, लेकिन उन्हें नहीं दी गई।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में गुरुवार तड़के से मूसलाधार बारिश हो रही है और इसके कारण कई हादसे हुए हैं। जिनमें शुक्रवार दोपहर तक करीब 30 लोगों की जान जा चुकी हैं। बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली,फैजाबाद भदोही, सोनभद्र, जौनपुर, कौशांबी, ललितपुर, कौशांबी, पीलीभीत, बांदा, गोरखपुर, बलिया और कानपुर में हादसे की सूचना की मिल रही है।

बारिश के कारण बने हालात को देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि वे प्रभावित लोगों तक तत्काल राहत पहुंचाना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि वे भारी बारिश के कारण जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को चार-चार लाख रुपये की आर्थिक मदद सुनिश्चित करें। साथ ही घायलों के उपचार की समुचित व्यवस्था करें।

गोरखपुर: गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में हुए ऑक्सीजन कांड में आरोपी बनाए गए बाल रोग विशेषज्ञ निलंबित डॉ. कफील खान को विभागीय जांच में क्लीन चिट मिल गई है। तत्कालीन प्रमुख सचिव स्टांप हिमांशु कुमार को पूरे मामले की विभागीय जांच करने के लिए जांच अधिकारी बनाया गया था। लंबे समय से चल रही जांच के बाद लगभग एक महीने पहले ही शासन को रिपोर्ट सौंप दी गई थी। बता दें कि दो साल पहले मेडिकल कॉलेज में 10 से 12 अगस्त के बीच 100 बेड के वॉर्ड में लगभग 70 बच्चों की मौत हो गई थी। इसे ऑक्सीजन त्रासदी का नाम दिया गया था।

जांच में पाया गया कि ऑक्सीजन की मात्रा लगभग खत्म के बराबर थी और इस वजह से हादसा इतना बड़ा हो गया। प्रथम दृष्टया जांच में पूर्व प्राचार्य, डॉ. कफील खान, डॉ. सतीश समेत बीआरडी के पांच व एक ऑक्सीजन वितरक मनीष भंडारी को अपनी जिम्मेदारी निभाने में लापरवाही निभाने का दोषी पाया गया। इसके बाद 22 अगस्त को डॉ कफील को निलंबित कर दिया गया। इस दौरान करीब 9 महीने उन्होंने जेल भी काटी। डॉ कफील के खिलाफ मेडिकल कॉलेज में लापरवाही निभाने के आरोपों की जांच के दौरान जांच अधिकारी को डॉ कफील की लापरवाही किसी तरह भी नहीं मिली।

शाहजहांपुर: पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद से रंगदारी मांगने के आरोप में गिरफ्तार हुई छात्रा की जमानत अर्जी पर 30 सितंबर को सुनवाई होगी। छात्रा के अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी ने गुरुवार को मीडिया को बताया कि उसकी जमानत की अर्जी आज जिला जज राम बाबू शर्मा की अदालत में दाखिल की गई थी जिस पर सुनवाई के लिए अदालत ने 30 सितंबर की तारीख मुकर्रर की है। बता दें कि चिन्मयानंद की भी जमानत की अर्जी पर 30 सितंबर को ही सुनवाई होनी है।

अनूप त्रिवेदी ने बताया कि छात्रा को कल गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था उसके बाद अदालत में उसकी जमानत की अर्जी दाखिल की गयी थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। वहीं दूसरी ओर, छात्रा द्वारा अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी जिसमें अदालत ने प्रकरण की जांच कर रही विशेष जांच टीम (एसआईटी) को 26 सितंबर को साक्ष्यों के साथ आने को कहा था।

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