ताज़ा खबरें
पर्यावरण निधि के दुरुपयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
चंडीगढ़ नहीं पहुंच पाए किसान, पंजाब में जगह-जगह किसानों ने दिया धरना
अबू आजमी को एकबार यूपी भेज दो, उपचार हम कर देंगे: सीएम योगी

प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बुलंदशहर में गोकशी के बाद हुई हिंसा के आरोपी योगेश राज की जमानत अर्जी बुधवार को मंजूर कर ली। पिछले साल दिसंबर में हुई हिंसा में एक पुलिस निरीक्षक और एक युवक की मौत हो गई थी। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने योगेश राज के वकील और सरकारी वकील की दलीलें सुनने के बाद राज की जमानत अर्जी मंजूर करने का आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि उस हिंसा में याचिकाकर्ता की कोई भूमिका नहीं थी और इस मामले में अन्य आरोपी पहले से जमानत पर हैं।

राज्य सरकार के वकील ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आवेदक ने राजद्रोह का गंभीर अपराध किया है, इसलिए उसकी जमानत की अर्जी खारिज की जानी चाहिए। अदालत ने संबद्ध पक्षों की दलीलें सुनने के बाद योगेश राज की जमानत की अर्जी मंजूर कर ली।

शाहजहांपुर: पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद मामले में लॉ की छात्रा को शाहजहांपुर की एक अदालत से झटका लगा है। कोर्ट ने छात्रा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। दुराचार पीड़िता छात्रा भी पांच करोड़ रुपये रंगदारी मांगने की आरोपी मानी गई है। मालूम हो कि विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने ब्लैकमेलिंग और जबरन वसूली के मामले में लोकल पुलिस के साथ छात्रा को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद पुलिस ने उस छात्रा को कोर्ट के सामने पेश किया गया। कोर्ट ने छात्रा को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।

एसआईटी प्रमुख और पुलिस महानिरीक्षक नवीन अरोड़ा ने बताया था कि छात्रा से मंगलवार को पूछताछ की गई थी। पुख्ता सूबत मिलने के बाद उसे गिरफ्तार कर मेडिकल जांच कराई गई। मेडिकल जांच के बाद उसे अदालत में पेश किया गया। इसके बाद कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि छात्रा पर पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद से फिरौती मांगने का आरोप था। फिरौती का एक वीडियो सामने आया था, जिसके बाद छात्रा और उसके तीन साथियों पर पुलिस ने फिरौती मांगने का केस दर्ज किया था।

नई दिल्ली: उन्नाव बलात्कार पीड़िता को दिल्ली के एम्स अस्पताल से बुधवार को छुट्टी दे दी गई, जहां वह सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद भर्ती थीं। सूत्रों ने यह जानकारी दी। पीड़िता को 28 जुलाई को एक सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद एम्स में भर्ती कराया गया था और उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद पीड़िता के परिवार को सीआरपीएफ सुरक्षा मुहैया कराई गई है। वह दिल्ली में ही अपने परिवार के साथ रहेगी।

उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि उन्हें अपने गृह राज्य में खतरे की आशंका है, इसलिए परिवार राष्ट्रीय राजधानी में ही रहेगा। महिला को कथित रूप से भाजपा के निलंबित नेता और विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने उन्नाव में 2017 में अगवा किया था । उस समय वह नाबालिग थी। इस मामले में सेंगर और सह-अभियुक्त शशि सिंह के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किया गया है।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुध‌वार को राज्य में तीन तलाक पीड़ितों से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई घोषणाएं भी की है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तीन तलाक पीड़िताओं के साथ-साथ सभी धर्मों की पति द्वारा त्यागी गई महिलाओं को छह हजार रुपये सालाना की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा पीएम आवास या फिर मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत सरकारी मकान भी दिए जाएंगे। योगी आदित्यनाथ ने तीन तलाक पीड़ितों से बात करते हुए कहा कि इन लोगों को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी और इनके मुकदमे की पैरवी मुफ्त में कराई जाएगी।

इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने और भी कई ऐलान किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे को अमली जामा पहनाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद तीन तलाक से प्रभावित महिलाओं से सीधा संवाद किए।

  • देश
  • प्रदेश
  • आलेख