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कानपुर: कई सिलसिलेवार बम धमाकों के दोषी 69 साल के कुख्यात आतंकी जलीस अंसारी को आज कानपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट से 21 दिन की पैरोल मिलने के बाद वह अजमेर जेल से बाहर आया था। पैरोल खत्म होने से एक दिन पहले ही वह लापता हो गया था। आतंकी के बेटे ने उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। उत्तर प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह ने बताया कि जलीस अंसारी को कानपुर से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उसे मस्जिद के बाहर गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि दोषी देश से भागने की फिराक में था। गिरफ्तारी के बाद उसे लखनऊ लाया गया है। पूछताछ के बाद उसे फिर जेल भेज दिया जाएगा।

एसटीएफ के मुताबिक आतंकी डॉक्टर जलीस अंसारी मुंबई से पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन से चला और यहां कानपुर में उतर गया। यहां रेल बाजार थाने के फेथफुलगंज स्थित ऊंची मस्जिद गया था। यहां उसने अपना सामान व बैग रख दिया और कुछ देर बाद कानपुर सेंट्रल स्टेशन चला गया। यहीं से एसटीएफ ने दबोच लिया।

मुरादाबाद: मुरादाबाद प्रवास के तीसरे दिन सर संघ चालक मोहन भागवत ने पश्चिम क्षेत्र को प्रखर हिंदुत्व का मंत्र दिया। कहा कि स्वयंसेवक हर व्यक्ति के मन में हिंदुत्व का भाव जगाएं। कहा कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसकी जाति से नहीं बल्कि हिंदू से होनी चाहिए। इसकी शुरुआत अपने घर और कार्यक्षेत्र से करें। घर में काम करने वाली बाई हो या ड्राइवर, सफाई कर्मचारी या कपड़े धोने वाला। उसे सहजता से हिन्दुत्व की विधारधारा से जोड़ें। उसे हिंदू होने पर गर्व करवाएं।

संघ प्रमुख ने मुरादाबाद स्थित एमआईटी के कैंपस में प्रवास के तीसरे दिन अनुषांगिक संगठनों के प्रांत संगठन मंत्री और प्रचारकों को संबोधित किया। दिन भर में चले चार सत्रों में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने संघ के इस महत्वपूर्ण काम को समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने का जिम्मा प्रचारकों को सौंपा। उन्होंने कहा की संघ की लंबी यात्रा में सामने आया है कि जातिव्यवस्था जाने वाली है। हम विषमता में विश्वास नहीं रखते। ऐसा वातावरण नहीं होना चाहिए कि जाति से किसी की पहचान हो। सभी की पहचान हिंदू से होनी चाहिए।

लखनऊ: फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भारत में रह रहे तीन बांग्लादेशी नागरिकों को न्यायालय ने 5-5 साल की सजा सुनाई। साथ ही 19 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। तीनों को यूपी एटीएस ने वर्ष 2017 में लखनऊ जंक्शन से गिरफ्तार किया था। इनका संबंध बांग्लादेश के प्रतिबंधित संगठन 'अंसारुल बांग्ला' टीम से भी था। एटीएस ने अपने लखनऊ थाने में तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए एटीएस ने मुकदमे में ठीक से पैरवी की और सभी तथ्यों को न्यायालय के सामने मजबूती से रखा।

विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) लखनऊ ने गुरुवार को तीनों अभियुक्तों मो. फिरदौस, इमरान व फरीदुद्दीन को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी मानते हुए सजा सुनाई। तीनों बिना वीजा व पासपोर्ट के ही भारत में प्रवेश कर मदरसा तामिल कुरान बन्हेड़ाखास देवबंद सहारनपुर में अवैध रूप से रह रहे थे।

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के उन्नाव में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सेंगर ने आज दिल्ली हाईकोर्ट में तीस हजारी कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। सेंगर ने अपनी आजीवन कारावास की सजा को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए राहत की अपील की है। तीस हजारी कोर्ट ने कहा कि उसे मौत तक जेल में रखा जाए। भाजपा से निकाले गए सेंगर पर 25 लाख का जुर्माना भी लगाया गया, जो उसे एक महीने के अंदर जमा करना होगा।

सजा कम करने की अपील पर जिला जज धर्मेश शर्मा ने कहा था, सेंगर ने जो भी किया, वह बिटिया को डराने-धमकाने के लिए किया। हमें नरमी दिखाने वाली कोई परिस्थिति नहीं दिखी। सेंगर लोक सेवक था, उसने लोगों से विश्वासघात किया, इसलिए सजा में कोई मुरव्वत नहीं। साथ ही अदालत ने यह निर्देश भी दिया कि उन्नाव की बिटिया को 10 लाख रुपये का अतिरिक्त मुआवजा दिया जाए जो उनकी मां को मिलेगा।

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