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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि स्वच्छ गंगा मिशन को पलीता लगा रहे लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ अभियोग चलाने की अनुमति क्यों नहीं दे रही है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 15 मई 2018 के पत्र से राज्य सरकार से कानपुर नगर के कुछ अधिकारियों के खिलाफ कर्तव्य निभाने में लापरवाही बरतने के लिए अभियोग चलाने की अनुमति मांगी है। यह आदेश न्यायमूर्ति एमएन भंडारी एवं न्यायमूर्ति आरआर अग्रवाल की खंडपीठ मेसर्स तन्नर्स इंडिया की याचिका पर दिया है। 

कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों की जवाबदेही तय किया जाना हमेशा के लिए उचित कदम है। ऐसे में लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ अभियोग चलाने की अनुमति न देने का उचित कारण नहीं है। इससे पहले कोर्ट ने उप्र जल निगम, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व जिलाधिकारी कानपुर नगर के परस्पर विरोधाभाषी हलफनामे दाखिल करने पर नाराजगी जताई थी। साथ ही प्रबंध निदेशक जल निगम, सदस्य सचिव प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व जिलाधिकारी को बेहतर हलफनामे के साथ तलब किया था।

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि जो कानून आज सही नहीं वो वर्ष 2023 में कैसे सही हो जाएगा, यह तर्कहीन है। उन्होंने बुधवार को ट्वीट कर कहा कि भाजपा सरकार ने डेढ़-दो साल के लिए कृषि कानूनों को स्थगित करने का प्रस्ताव दिया है, जो तर्कहीन है क्योंकि जो कानून आज सही नहीं है वो 2023 में कैसे सही हो जाएगा। भाजपा सरकार जनविरोध से डरकर इन्हें टाल रही है पर 2024 में चुनाव के आखिरी साल में पूंजीपतियों को लाभ पहुँचाकर जाएगी।

वहीं दूसरी ओर प्रकाश पर्व पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि गुरु गोविंद सिंह किसी संप्रदाय विशेष के नहीं, पूरे राष्ट्र के नेता थे। नफरत से समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। सभी जाति-धर्म के प्रति सद्भाव रखना चाहिए। हमें भी उनकी शिक्षाओं का अनुपालन करते हुए नफरत के अंधकार से दूर रहकर सद्भावना के प्रकाश पथ पर चलने का संकल्प लेना चाहिए।

लखनऊ: लखनऊ के बख्शी का तालाब थाना क्षेत्र के अंतर्गत शिवपुरी गांव में स्थित ऐतिहासिक रण बाबा महादेव मंदिर में मंगलवार देर रात अज्ञात बदमाशों के द्वारा जमकर लूटपाट की गई और मंदिर में रहने वाले बाबा फकीरे दास (80) सिर पर वार कर उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। मंदिर का दानपात्र टूटा हुआ मिला है। इसके अलावा करीब 3 कुंतल वजन के घंटे गायब हो गए हैं। मंदिर का राशन भी गायब है।

ग्रामीणों ने बताया कि बाबा करीब 15 साल से यहां रह रहे थे। यह स्थान काफी एकांत में पड़ता है। ग्रामीणों की सूचना पर प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी डॉक्टर हृदयेश कठेरिया, एसपी ग्रामीण हृदयेश कुमार और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है।

प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए जा रहे हैं। पुलिस विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है।

प्रयागराज: लिव इन रिलेशनशिप पर एक अहम निर्णय सुनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि शादीशुदा होते हुए गैर पुरुष के साथ पति-पत्नी की तरह रहना लिव इन रिलेशन नहीं है, बल्कि यह अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे संबंध को संरक्षण देने का अर्थ है अपराध को संरक्षण देना। जो पुरुष किसी विवाहित महिला के साथ लिव रिलेशन में रह रहा है, वह भारतीय दंड संहिता के 494 (पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह करना) और 495 (पहले से किए गए विवाह को छिपाकर दूसरा विवाह करना) के तहत दोषी होगा। इसी प्रकार से धर्म परिवर्तन करके शादीशुदा के साथ रहना भी अपराध है। 

कोर्ट ने कहा कि परमादेश विधिक अधिकारों को लागू करने या संरक्षण देने के लिए जारी किया जा सकता है। किसी अपराधी को संरक्षण देने के लिए नहीं। यदि अपराधी को संरक्षण देने का आदेश दिया गया तो यह अपराध को संरक्षण देना होगा।

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