ताज़ा खबरें
केजरीवाल के खिलाफ कार्यवाही पर रोक से दिल्ली हाईकोर्ट का इंकार
गौतम अडानी पर रिश्वत देने, धोखाधड़ी के आरोप, यूएस में मामला दर्ज

वेल्लोर: पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में रिहा हुए दोषियों में से एक नलिनी श्रीहरन ने रविवार को यहां कहा कि प्रियंका गांधी ने वर्ष 2008 में जेल में उससे मुलाकात के दौरान अपने पिता की हत्या के बारे में पूछा था। नलिनी ने अब तक के अपने पहले संवाददाता सम्मेलन में संबंधित मुलाकात के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए यहां कहा कि वह जो कुछ भी जानती थी, उसके बारे में प्रियंका को बता दिया। यह पूछे जाने पर कि 2008 में तमिलनाडु के वेल्लोर केंद्रीय कारागार में मुलाकात के दौरान प्रियंका मजबूत दिखी थीं या ‘‘भावुक होकर रो पड़ी थीं'', नलिनी ने कहा, ‘‘हां वह बहुत भावुक हो गई थीं।''

नलिनी ने कहा कि समय बीतने के बावजूद, अपने पिता की हत्या के कारण प्रियंका को मिले ‘‘घाव'' उस मुलाकात में भी ठीक नहीं हुए थे। दोबारा यह पूछे जाने पर कि क्या प्रियंका रो पड़ी थीं, नलिनी ने कहा, ‘‘हां''। राजीव गांधी की 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरंबदूर में एक आत्मघाती विस्फोट में हत्या कर दी गई थी। नलिनी ने कहा, मुलाकात में हुई अन्य बातों का खुलासा नहीं किया जा सकता क्योंकि यह प्रियंका के निजी विचारों से संबंधित है।

मदुरई: पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में शनिवार को रिहा हुए छह दोषियों में से एक आरपी रविचंद्रन ने कहा कि उत्तर भारत के लोगों को उन्हें "आतंकवादियों या हत्यारों के बजाय पीड़ितों" के रूप में देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि समय उन्हें "निर्दोष" के रूप में आंकेगा।

मदुरई केंद्रीय कारागार से रिहा होने के बाद मीडिया से बात करते हुए, रविचंद्रन ने कहा, "उत्तर भारत के लोगों को हमें आतंकवादियों या हत्यारों के बजाय पीड़ित के रूप में देखना चाहिए। समय और शक्ति निर्धारित करती है कि कौन आतंकवादी है और कौन स्वतंत्रता सेनानी? लेकिन समय हमें निर्दोष मानेगा, भले ही हम आतंकवादी होने का दोष सहन करें।"

18 मई को, एजी पेरारिवलन को रिहा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल किया था। राजीव गांधी की हत्या के मामले में सात दोषियों में से पेरारिवलन भी एक था। इससे पहले, मामले के छह दोषियों में से एक, नलिनी श्रीहरन ने 32 साल की सजा के दौरान उसे "मदद" देने के लिए तमिलनाडु और केंद्र सरकारों का आभार व्यक्त किया।

वेल्लोर (तमिलनाडु): पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के छह दोषियों को 31 साल की जेल की सजा के बाद सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया था। एक दिन बाद तीन आरोपियों, नलिनी श्रीहरन, उसके पति मुरुगन और संथन को शनिवार शाम को वेल्लोर जेल से औपचारिकताएं पूरी करने के बाद रिहा कर दिया गया। नलिनी ने पैरोल शर्तों के मुताबिक सुबह में एक स्थानीय पुलिस थाने में अपनी हाजिरी भी लगाई।

सुप्रीम कोर्ट ने मई में सातवें दोषी पेरारिवलन को रिहा करने के लिए अपनी अधिकारों का इस्तेमाल किया था। अदालत ने कहा कि बाकी दोषियों पर भी यही आदेश लागू होता है। अदालत ने यह भी कहा कि तमिलनाडु कैबिनेट ने 2018 में राज्यपाल से दोषियों को रिहा करने की सिफारिश की थी और राज्यपाल इसके लिए बाध्य थे।

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 1991 में की गई हत्या के लिए नलिनी के अलावा श्रीहरन, संथन, मुरुगन, रॉबर्ट पायस और आरपी रविचंद्रन जेल में बंद थे।

चेन्नई: सुप्रीम कोर्ट द्वारा ईडब्लूएस कोटे पर दिए गए फैसले को लेकर सियासत शुरू हो गई है। इस बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इस फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने ईडब्लूएस कोटे का विरोध करने वाले लोगों और संस्थाओं से एकजुटता की अपील की है। स्टालिन ने कहा कि 2019 में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए ईडब्लूएस कोटे के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला दशकों से चलाई जा रही सामाजिक मुहिम के लिए झटका है। इस बीच भाजपा ने फैसले का स्वागत किया है तो कांग्रेस ने अलग ही सुर आलापा है। स्टालिन ने कहा कि इस फैसले के सभी कानूनी पहलुओं की समीक्षा के बाद अगला कदम उठाया जाएगा।

वहीं, राज्य सरकार में डीएमके के साथी वीसीके ने भी फैसले पर नाखुशी जाहिर की है। वीसीके चीफ थोल थिरुमालावलन ने ईडब्लूएस कोटा को संघ परिवार का एजेंडा बताया है। दूसरी तरफ, केंद्र में सत्ताधारी भाजपा ने सोमवार को ईडब्लूएस कोटे के तहत सवर्ण गरीबों को 10 फीसदी आरक्षण देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई है।

  • देश
  • प्रदेश
  • आलेख