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नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में फिल्म ‘द केरल स्टोरी‘ से बैन हटा लिया है। साथ ही तमिलनाडु सरकार को भी निर्देश दिया है कि सिनेमाघरों में फिल्म देखने वालों को सरकार पर्याप्त सुरक्षा दे। फिल्म निर्माता ने ये भी माना की 32 हजार महिलाओं का डेटा प्रमाणित नहीं है। निर्माता की ओर से कहा गया है कि वो 20 मई तक डिस्क्लेमर देंगे कि 32,000 महिलाओं के डेटा के लिए कोई प्रमाणिक सत्यापित डेटा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 20 मई शाम 5 बजे तक डिस्क्लेमर लगाना होगा कि 32,000 का आंकडे का कोई पुख्ता आधार नहीं है। कोर्ट ने निर्माता को ये आदेश भी दिया है कि डिस्क्लेमर दें कि ये फिल्म फिक्शन पर है।
बता दें कि ‘द केरल स्टोरी‘ के टीजर में ये दावा किया गया था कि केरल में 32 हजार महिलाओं का धर्म परिवर्तन किया गया और उन्हें आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठन में भर्ती किया गया। उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्लेमर लगाने के आदेश दिए हैं। इससे पहले बैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार पर सवाल उठाए।
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नई दिल्लीः बॉक्स.ऑफिस पर हिट फिल्में पोन्नियिन सेलवन 1 और 2 बनाने वाले एलवाईसीए प्रोडक्शंस के तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में स्थित परिसरों की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) तलाशी ले रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रोडक्शन हाउस के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किए जाने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) चेन्नई शहर में लगभग आठ परिसरों में तलाशी अभियान चला रहा है।
एलवाईसीए प्रोडक्शंस ने कथ्थी, एनक्कू इनोरू पर इरुक्कू, कैदी नंबर 150, यमन, इप्पदाई वेल्लुम, दीया, कोल्लमावु कोकिला, चेक्का चिवंथा वानम, वडा चेन्नई सहित कई दूसरी तमिल फिल्मों का निर्माण किया है। एलवाईसीए प्रोडक्शंस ने अपनी रिलीज के समय सबसे महंगी भारतीय फिल्म 2.0 का निर्माण भी किया था। इस फिल्म को 400 से 600 करोड़ रुपये के अनुमानित बजट से बनाया गया था। अपनी रिलीज के बाद यह फिल्म दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। जिसने चार हफ्ते के अंत तक लगभग 655-800 करोड़ रुपये की कमाई की। यह फिल्म दुनिया भर में नौवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है।
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नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): ‘‘द केरल स्टोरी‘‘ को पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में बैन करने के खिलाफ दाखिल की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अब बुधवार को सुनवाई करेगा। फिल्म के निर्माताओं ने इस फिल्म को पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में बैन करने के खिलाफ याचिका दाखिल की है। इस दाखिल याचिका को लेकर सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस जे बी पारदीवाला ने कहा कि वो मामले में एक साथ ही सुनवाई करेंगे। पिछली सुनवाई में प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार से सवाल करते हुए कहा था कि फिल्म को देश के बाकी हिस्सों में बिना किसी समस्या के प्रदर्शित किया जा रहा है और इस पर प्रतिबंध लगाने का कोई कारण नहीं दिख रहा।
केरल हाईकोर्ट ने भी अंतरिम रोक लगाने से इंकार किया था
बता दें कि केरल और तमिलनाडु हाईकोर्ट द्वारा इस फिल्म पर अंतरिम रोक ना लगाने को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। पत्रकार कुरबान अली ने इसे लेकर एक याचिका दाखिल की है।
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नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में फ़िल्म ‘द केरल स्टोरी‘ पर बैन के ख़िलाफ़ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में बैन पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया था, कोर्ट ने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सरकार से जवाब मांगा था। पश्चिम बंगाल सरकार ने सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने के तीन दिन बाद इस फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया। तमिलनाडु ने फिल्म पर प्रतिबंध नहीं लगाया है, लेकिन सुरक्षा कारण से फिल्म को सिनेमाघरों से हटा लिया गया है। पिछली सुनवाई में प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार से सवाल करते हुए कहा कि फिल्म को देश के बाकी हिस्सों में बिना किसी समस्या के प्रदर्शित किया जा रहा है और इस पर प्रतिबंध लगाने का कोई कारण नहीं दिख रहा।
मामले की पिछली सुनवाई में पीठ से पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा, ‘देश के बाकी हिस्सों में फिल्म दिखाई जा रही है, जिसमें वे राज्य भी शामिल हैं, जिनकी जनसांख्यिकीय संरचना समान है और वहां कुछ नहीं हुआ।
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