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कोयंबटूर: वरिष्ठ भाकपा नेता गुरु दासगुप्ता ने बुधवार को कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और वामदलों के बीच तालमेल जान पड़ती है। यहां हवाई अड्डे पर इस मामले पर पूछे गए एक खास सवाल के जवाब में दासगुप्ता ने कहा कि पश्चिम बंगाल में (वामदलों और कांग्रेस के बीच) ‘कुछ तालमेल जान पड़ती है। ’ वैसे उन्होंने इस बारे में विस्तार से कुछ नहीं कहा। एआईटीयूसी महासचिव दासगुप्ता ने आरोप लगाया कि केंद्र की आर्थिक नीतियां मजदूरों को प्रभावित कर रही हैं। उन्होंने कहा कि गुरुवार को यहां शुरू हो रहे एआईटीयूसी के 41 वें अखिल भारतीय सम्मेलन में महंगाई और सांप्रदायिकता के विषय उठेंगे।

चेन्नई: सत्तारूढ़ अन्नाद्रमुक के एक विधायक ने तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे. जयललिता के जन्मदिन पर बुधवार को शहर के एक सरकारी महिला अस्पताल में जन्मे शिशुओं को सोने की अंगूठियां उपहार में दीं। रायपुरम के विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डी. जयकुमार ने पीटीआई-भाषा से कहा, 'मैं 1991 से अम्मा के जन्मदिन के मौके पर (24 फरवरी को) जन्मे बच्चों में सोने की अंगूठियां बांटता हूं।' बता दें कि जयललिता को उनके समर्थक अम्मा (मां) बुलाते हैं। विधायक ने कहा कि उन्होंने बुधवार सुबह करीब दस शिशुओं को सोने की अंगूठी दी और आधी रात तक जन्म लेने वाले बच्चों की अंतिम संख्या का पता चलने के बाद बाकियों को गुरुवार को अंगूठी भेंट करेंगे। जयकुमार ने नवजात शिशुओं की मांओं को भी कुछ तोहफे दिए। अन्नाद्रमुक की महासचिव जयललिता बुधवार को 68 साल की हो गईं। उनके समर्थकों ने अपनी नेता के प्रति अलग-अलग तरीकों से प्रेम और स्नेह दर्शाया।

मदुरै: मद्रास हाई कोर्ट ने आज (बुधवार) व्यवस्था दी कि कोई व्यक्ति यदि अपने ससुराल वालों से व्यापार करने के लिए धन मांगता है तो यह ‘दहेज’ की श्रेणी में नहीं आता। दहेज उत्पीड़न की एक शिकायत के खिलाफ एक व्यक्ति के परिवार की याचिका का निस्तारण करते हुए मदुरै पीठ के न्यायमूर्ति सीटी सेल्वम ने कहा कि कोई व्यक्ति यदि कारोबार में निवेश करने के लिए अपनी पत्नी और ससुराल वालों से पैसे मांगता है तो इसे दहेज की मांग नहीं माना जा सकता और इस मामले में दहेज रोकथाम कानून, 1961 की धारा 4 के तहत मुदकमा नहीं चल सकता। उन्होंने कहा कि इसके लिए यह साबित करना जरूरी है कि पैसा केवल दहेज के रूप में मांगा गया है। न्यायाधीश ने शिकायती के ससुर को बरी करते हुए कहा कि वह मामले से किसी तरह नहीं जुड़े थे।

वेल्लोर (तमिलनाडु): पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्या मामले की दोषी नलिनी श्रीहरन को बुधवार को उसके पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए 12 घंटे की पेरोल दे दी गई। महिला कारागार के एक अधिकारी ने यहां बताया कि उसे 12 घंटे की पेरोल दी गई है और शाम तक वह जेल लौट आएगी। पुलिस के सिपाहियों के साथ नलिनी वेल्लोर केंद्रीय कारागार (महिला जेल) से सुबह छह बज कर 50 मिनट पर रवाना हुई। वह चेन्नई जा रही है जहां उसके पिता शंकर नारायणन का अंतिम संस्कार होगा। अंतिम संस्कार की रस्मों में नलिनी शामिल होगी। सुनवाई अदालत ने राजीव गांधी हत्याकांड में नलिनी को 28 जनवरी 1998 को मौत की सजा सुनाई थी। तमिलनाडु के राज्यपाल ने 24 अप्रैल 2000 को नलिनी की सजा को उम्रकैद में बदल दिया।

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