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नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने को चुनौती देने वाली, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की याचिका पर सुनवाई टालने का केंद्र का आग्रह बुधवार को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायमूर्ति के एम जोसेफ और न्यायमूर्ति वी के बिष्ट की पीठ ने केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे दो अतिरिक्त सालिसीटर जनरलों (एएसजी) का यह आग्रह खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि सुनवाई स्थगित की जाए क्योंकि रावत ने एक बिल्कुल नया मामला तैयार किया है। अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरलों तुषार मेहता और मनिन्दर सिंह ने इस आधार पर स्थगन की मांग की थी कि राज्य विधानसभा द्वारा विनियोग विधेयक को कथित तौर पर पारित किए जाने के मुद्दे से पूरी तरह नए तथ्य सामने आए हैं और उन पर ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि उनका मामले की जड़ से संबंध है। पीठ ने कहा हम इसे स्थगित नहीं करने जा रहे हैं। अगर आप जवाब दाखिल करना चाहते हैं तो इसे दिन में या कल तक दाखिल कर दें। साथ ही पीठ ने कानूनी अधिकारियों को आश्वासन दिया कि जब तक केंद्र अपना जवाब दाखिल नहीं कर देता तब तक वह इस मुद्दे पर विचार नहीं करेगी। पीठ ने हालांकि स्पष्ट किया कि वह इस मामले की सुनवाई करेगी।
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देहरादून: पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर सरकार गिराने के लिये भाजपा द्वारा उन्हें 25 करोड रुपये दिये जाने संबंधी गलत बयान देने का आरोप लगाते हुए उनके पूर्ववर्ती विजय बहुगुणा ने उन्हें मानहानि नोटिस भेजा है। अपने वकील राजेश्वर सिंह के माध्यम से दिये गये इस नोटिस में बहुगुणा ने रावत से तीन दिन के अंदर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को कहा है। नोटिस में कहा गया है कि ऐसा न होने की स्थिति में वह उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करेंगे। हांलाकि, एक संवाददाता सम्मेलन में इस बारे में पूछे जाने पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उन्हें कोई नोटिस मिलने से इंकार किया और कहा कि अगर उन्हें भविष्य में इस तरह को कोई नोटिस मिलता है तो वह उसका मीडिया के जरिये नहीं बल्कि कानूनी तरीके से जवाब देंगे। नोटिस में कहा गया है, ‘आप लगातार भाजपा और मेरे मुवक्किल के बीच धन के लेन देन से संबंधित झूठे और निराधार आरोप लगा रहे हैं। आप अपने संवाददाता सम्मेलनों और जनसभाओं में आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा द्वारा मेरे मुवक्किल के खातों में 25 करोड रुपये जमा कराये गये हैं।’
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नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज (बुधवार) दो अध्यादेशों को लागू करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी जिनमें से एक उत्तराखंड में राजनीतिक संकट के मद्देनजर एक अप्रैल के बाद भी धन खर्च करने के लिए अधिकृत करने वाला है। दूसरा अध्यादेश शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 में संशोधन के लिए जारी किया गया है। कैबिनेट ने जनवरी में जारी किये गये एक अध्यादेश के फिर से लागू करने की सिफारिश की है क्योंकि संसद निश्चित समय में इसकी जगह लाये जाने के लिए विधेयक को पारित नहीं कर सकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गैर मौजूदगी में केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसले किये गये। मोदी ब्रसेल्स में हैं।
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देहरादून: उत्तराखंड हाई कोर्ट ने आज (बुधवार) नौ बागी कांग्रेस विधायकों द्वारा प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद राज्य विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल के उनकी सदस्यता समाप्त करने के निर्णय को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई स्थगित कर दी। नैनीताल स्थित उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि अदालत द्वारा कल हरीश रावत की राष्ट्रपति शासन को चुनौती देने वाली याचिका पर दिये गये अंतरिम आदेश में बागी विधायकों को राज्य विधानसभा में होने वाले शक्ति परीक्षण में अयोग्य होने के बावजूद मतदान का अधिकार देकर पहले ही राहत दी जा चुकी है। उच्च न्यायालय ने उन्हें यह भी बताया कि हालांकि उन्हें सदन में शक्ति परीक्षण में मतदान करने की अनुमति दी गयी है लेकिन उनके द्वारा डाले गये मतों की स्थिति बाकी विधायकों के बराबर नहीं होगी। इससे पहले, नौ बागी कांग्रेस विधायकों में से छह ने न्यायालय में एक अपील दायर करते हुए विधानसभा अध्यक्ष कुंजवाल के निर्णय की वैधता को इस आधार पर चुनौती दी कि प्रदेश में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होने और उसके चलते विधानसभा के निलंबित हो जाने के बाद भी अध्यक्ष ने उनकी सदस्यता समाप्त कर दी।
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