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रांची: रिम्स में इलाजरत लालू प्रसाद की तबीयत में अचानक गिरावट आई है। डायबिटीज के मरीज होने के कारण उनके क्रियेटनीन लेवल में अचानक वृद्धि हुई है। रिम्स में लालू प्रसाद का इलाज कर रहे डॉ. उमेश प्रसाद के मुताबिक अगर उनके स्वास्थ्य में ऐसे ही गिरावट जारी रही, तो उन्हें डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है। रिम्स प्रबंधन की तरफ से इसकी जानकारी हाईकोर्ट को भी दी गई है। हाईकोर्ट ने रिम्स प्रबंधन से लालू यादव के स्वास्थ्य पर रिपोर्ट मांगी थी। 

25 फीसदी काम कर रही है किडनी 

रिम्स के चिकित्सकों के मुताबिक लालू प्रसाद की फिलहाल 25 फीसदी किडनी ही काम कर रही है। हालिया कुछ दिनों की अपेक्षा इसमें 10 फीसदी की गिरावट आई है। अगर इसमें 10-12 फीसदी की और गिरावट आती है, तो उन्हें तुरंत डायलिसिस की जरूरत पड़ सकेगी। जब लालू प्रसाद रिम्स आए थे, तब उनकी किडनी 3बी के स्टेज में थी। अब यह स्टेज-4 में पहुंच गयी है।

रांची: बिहार में शनिवार को जहां तीसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान होगा। वहीं राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को फिलहाल रांची जेल में ही रहना होगा। शुक्रवार को दुमका कोषागार से गबन के मामले में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी, जिसे छुट्टी की वजह से टाल दिया गया है। अब 27 नवंबर को उनकी याचिका पर सुनवाई होगी। यदि आज उन्हें जमानत मिल जाती तो वे जेल से बाहर आ जाते, क्योंकि चारा घोटोले के चार में से तीन मामलों में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है। 

यादव के अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने बताया कि इस मामले में अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई निर्धारित की थी। दुमका मामला उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की पीठ के सामने सूचीबद्ध किया गया था। यादव की ओर से दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में आधी सजा काटने के आधार पर जमानत प्रदान किए जाने की गुहार लगाई गई है। उन्होंने कहा था कि लालू प्रसाद इस मामले में 42 माह जेल में रह चुके हैं। ऐसे में आधी सजा काटने के आधार पर उन्हें जमानत मिल जाने की संभावना है।

रांची: पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और केरल की राह पर चलते हुए झारखंड की सरकार ने भी सीबीआई को दी हुई सामान्य समहमित वापस ले ली है। अब केंद्रीय जांच एजेंसी को झारखंड में किसी मामले की जांच के लिए जाने से पहले राज्य सरकार से सहमति लेनी होगी। गुरुवार शाम को झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने इस फैसले पर मुहर लगा दी है।

हाल के समय में पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और केरल की सरकारों ने भी इसी तरह के फैसले लिए और सीबीआई को दी हुई सामान्य सहमति को वापस ले ली। इन सभी राज्यों में भाजपा या उसके गठबंधन सहयोगियों की सरकार नहीं है। झारखंड में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन की सरकार है और जेएमएम के हेमंत सोरेन इसके मुखिया हैं।

रांची: चारा घोटाला मामले में जेल की सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल गई है। चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को जमानत दे दी। मगर अभी उनकी रिहाई नहीं हो पाएगी। जब तक दुमका कोषागार मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।

दरअसल, चारा घोटाले से संबंधित चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद को रांची की सीबीआई कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई है। लालू ने अपनी जमानत याचिका में कहा था कि इस मामले में उन्होंने आधी सजा काट ली है। इस आधार पर उन्हें जमानत मिलनी चाहिए।

इससे पहले 11 सितंबर को सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से लालू की याचिका का विरोध किया गया था। सीबीआई ने जवाब दाखिल करते हुए कहा था कि लालू को चार मामले में सजा सुनाई गई है। सभी सजा अलग-अलग चल रही हैं। जब तक सभी सजा एक साथ चलने का आदेश संबंधित अदालत नहीं दे देती है, तब तक सभी सजा अलग-अलग चलेंगी।

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