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रांची: राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ की अवैध निकासी के मामले में पांच साल की सजा सुनाई गई है। सीबीआई कोर्ट रांची के विशेष जज एसके शशि ने सोमवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सजा सुनायी। लालू प्रसाद पर 60 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। इस मामले में दोषी पाए गए अन्य 37 लोगों को सजा सुनाई जा रही है। लालू प्रसाद समेत 38 अन्य आरोपियों को 15 फरवरी को दोषी करार दिया गया था। इसके बाद लालू प्रसाद को जेल भेज दिया गया था। बेहतर इलाज के लिए लालू प्रसाद को जेल प्रशासन ने रिम्स भेज दिया था। लालू प्रसाद रिम्स से ही ऑनलाइन कोर्ट से जुड़े थे।
सजा सुनाने के पहले सीबीआई की ओर से सभी दोषियों को अधिकतम सजा देने का आग्रह किया गया। जबकि बचाव पक्ष ने कम से कम सजा देने का आग्रह किया। रांची सिविल कोर्ट परिसर में बड़ी संख्या में राजद के नेता और कार्यकर्ता बिहार से भी पहुंचे हैं। इनमें अब्दुल बारी सिद्दिकी, पूर्व मंत्री श्याम रजक भी शामिल हैं।
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रांची: चारा घोटाले मामले में सीबीआई स्पेशल कोर्ट का बहुप्रतीक्षित फैसला आखिरकार आज आ गया। बिहार के बहुचर्चित चारा घोटाले से जुड़े पांचवें मामले में भी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद अध्यक्ष लालू यादव दोषी करार दिए गए हैं। रांची की सीबीआई कोर्ट ने डोरंटा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में भी उन्हें दोषी करार दिया है। कोर्ट का फैसला आते ही बाहर मौजूद राजद नेताओं और कार्यकर्ताओं में मायूसी छा गई। सुनवाई और फैसला सुनाए जाते समय लालू यादव की बेटी और सांसद मीसा भारती उनके साथ मौजूद रहीं।
चारा घोटाले के इस सबसे बड़े केस में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव समेत 75 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। इस केस में 24 आरोपियों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया है। सीबीआई की स्पेशल अदालत ने 36 लोगों को 3-3 साल कैद की सजा सुनाई है। राजद प्रमुख प्रसाद के सजा के बिंदु पर अब सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एस के शशि की अदालत में 21 फरवरी को सुनवाई होगी। लालू प्रसाद को दोषी करार दिए जाने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है।
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रांची: राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के सुप्रीमो लालू यादव समेत 99 आरोपियों को सीबीआई के एक विशेष अदालत में चारा घोटाले के एक मामले में मंगलवार को उपस्थित रहना हैं। लंबे इंतज़ार के बाद 950 करोड़ के चारा घोटाले के सबसे बड़े डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ के ग़बन के मामले में फ़ैसला सुनाया जाएगा। इस मामले में जहां 170 आरोपी थे वहीं ट्रायल के दौरान 55 आरोपियों की मौत हो चुकी हैं। आरजेडी सु्प्रीमो लालू यादव समेत सभी आरोपियों के ख़िलाफ़ जांच एजेंसी ने 2001 में चार्जशीट दायर की थी और और 2005 में चार्ज फ़्रेम किया गया था। कोरोना काल के दौरान इस मामले में फ़ैसला आने में देर हुई। सीबीआई की विशेष अदालत में पेश होने के लिए लालू, रांची पहुंच गए हैं।
बता दें, अब तक झारखंड में जिन 5 मामलों में लालू यादव के ख़िलाफ़ सुनवाई हुई हैं, उसमें ये एकमात्र मामला हैं जिसमें फ़ैसला आना बाक़ी है। अब तक लालू यादव को चार मामले में दोषी करार दिया जा चुका है।
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धनबाद: झारखंड में मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि यहां के धनबाद जिले के निरसा में सोमवार रात तीन खुली खदानों में अवैध कोयला खनन के दौरान खदान धसने से उसके मलबे में दबकर चार महिलाओं की मौत हो गई। इस दौरान दर्जन भर लोगों के अभी भी मलबे में दबे होने की आशंका है।
पुलिस ने बताया कि बचाव दलों ने मंगलवार दोपहर तक मलबे से चार शव निकाले हैं और अभी दर्जन भर लोगों के फंसे होने की आशंका है। उन्होंने बताया कि पुलिस की टीम घटनास्थल पर है तथा राहत और बचाव कार्य तेजी से किए जा रहे हैं।
पुलिस ने बताया कि पहली दुर्घटना ईसीएल की कापासाड़ा खदान में सोमवार शाम हुई। दूसरी दुर्घटना भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) की चाच विक्टोरिया खदान में रात में हुई जबकि तीसरी दुर्घटना मंगलवार सुबह गोपीनाथपुर खान में हुई।
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