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बीड मस्जिद विस्फोट मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों पर लगा यूएपीए

बीड: महाराष्ट्र के बीड जिले में एक मस्जिद में हुए विस्फोट के मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों के मुताबिक, इन लोगों पर पुलिस ने आतंकवादी गतिविधियों के लिए कठोर गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत कार्रवाई की है।

आपको बता दें, ईद-उल-फितर के पहले 30 मार्च को जियोराई तहसील के अर्ध मसला गांव की मस्जिद में जिलेटिन की छड़ें फट गईं। जुलूस के दौरान दो समूहों के बीच विवाद के बाद दो लोगों को गिरफ्तार किया गया। 

पुलिस ने विस्फोट के कुछ ही घंटों के भीतर ही स्थानीय निवासी विजय राम गव्हाने और श्रीराम अशोक सागड़े को अरेस्ट कर लिया, दोनों की उम्र 22 और 24 साल है। बीड पुलिस ने शुरू में बीएनएस की अलग-अलग धाराओं के तहत केस दर्ज किया था, जिसमें 298 (किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के इरादे से पूजा स्थल को नुकसान पहुंचाना या अपवित्र करना), 299 (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य करना, अपमान को छिपाना) और 196 (दो समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) शामिल हैं। 

यूएपीए के मामले में जमानत मिलना मुश्किल

पुलिस की जांच में ये सभी सही पाया गया। पुलिस ने अब बीएनएस धारा 113 (आतंकवादी कृत्य) और यूएपीए धारा 15, 16 और 18 को लागू किया है जो आतंकवादी कृत्य के लिए सजा और साजिश से जुड़ा हुआ हैं। यूएपीए के तहत जमानत हासिल करना मुश्किल है। आरोपियों ने उस धमाके से पहले वीडियो भी बनाया था।

गांव के लोगों ने इमारत की कराई मरम्मत

इस घटना के बाद वहां के स्थानीय लोगों ने इमारत में नई-नई टाइल्स लगवाकर उसकी मरम्मत पूरी करवाई। लोगों ने साथ मिलकर गुड़ी पड़वा त्योहार, रमजान और ईद का सेलीब्रेशन मिलकर किया। इस घटना के बाद लोगों के बीच सद्भावना की तस्वीरें सकारात्मक रहीं. हालांकि, किसी तरह की घटना घटित न हो इसके लिए सुरक्षाबल मुस्तैदी से तैनात रहे।

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