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चंडीगढ़: हरियाणा की सरकार ने मंगलवार को कहा कि नई शिक्षक स्थानांतरण नीति 2016 के मुताबिक केवल 50 साल से ज्यादा उम्र के शिक्षकों को सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक कन्या विद्यालयों में तैनात किया जाएगा। शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा ने कहा, '30 जून 2016 तक जिन शिक्षकों ने 50 साल पूरे नहीं किए हैं, उन्हें कन्या विद्यालय का विकल्प नहीं चुनना चाहिए। अगर तब भी कोई शिक्षक कन्या विद्यालय का विकल्प चुनता है तो नीति के तहत स्थानांतरण के लिए उस पर विचार नहीं किया जाएगा।' उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने स्कूलों में काम कर रहे योग्य पीजीटी शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगाए थे। एक सरकारी विज्ञप्ति में बताया गया कि उनसे कहा गया कि वे जिला, जोन और स्कूल के मुताबिक अपने पसंदीदा विकल्प बताएं। मंत्री ने कहा कि शिक्षकों की मांग को देखते हुए विकल्प सौंपने की अंतिम तारीख को आठ जुलाई से बढ़ाकर 13 जुलाई कर दी गई है।

चंड़ीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य की महिला पुलिसकर्मियों के लिए शनिवार 4 पदक शुरू किये जो कि उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिये जाएंगे। पदकों को ‘सर्वोत्तम सेवा’ पदक के तौर पर जाना जाएगा जिसे रक्षा बंधन के मौके पर 17 अगस्त को दिया जाएगा। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि राज्य में महिला पुलिस थानों के कामकाज की समीक्षा के लिए यहां एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा कि इसके अलावा एक हजार महिला कर्मियों की भर्ती भी की जाएगी। दो पदक जहां कांस्टेबल और हेड कान्स्टेबल की श्रेणी में दिये जाएंगे दो पदक सहायक उप निरीक्षक, उप निरीक्षक और निरीक्षक के लिए होंगे। उन्होंने यह भी घोषणा की कि रक्षा बंधन के मौके पर राज्य के उन सभी जिलों में ‘महिला पुलिस दिवस’ मनाया जाएगां जहां महिला पुलिस कार्यरत हैं। उन्होंने यह भी घोषणा की कि ऐसे पुलिस थाने राज्य में सभी बड़े उप मंडल मुख्यालयों में स्थापित किये जाएंगेा। वहीं उप मंडलों के मामले में पुलिस सहायता केंद्र स्थापित किये जाएंगे जो सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक काम करेंगे। खट्टर ने कहा कि तमिलनाडु एकमात्र ऐसा राज्य था जहां पुलिस सहायता केंद्र थे लेकिन एक कदम और आगे जाते हुए हरियाणा सरकार ने सभी जिलों में महिला पुलिस थाने स्थापित करने का निर्णय किया। उन्होंने राज्य में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या की समीक्षा करते हुए घोषणा की कि एक हजार और महिला पुलिसकर्मियों की भर्ती की जाएगी जिसके लिए प्रक्रिया इस वर्ष शुरू की जाएगी।

चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार को मुरथल सामूहिक बलात्कार मामले में 'और तथ्य एकत्रित' करने के लिए और समय मांगने पर हरियाणा सरकार को आड़े हाथ लिया। हरियाणा सरकार की ओर से पेश वकील ने हालांकि स्वीकार किया कि मुरथल में फरवरी में जाट आंदोलन के दौरान बलात्कार हुए थे। न्यायमूर्ति एसएस सरोन और न्यायमूर्ति लीजा गिल की पीठ ने सरकार को सुनवाई की अगली तारीख सात जुलाई को प्रकाश सिंह समिति की रिपोर्ट का दूसरा हिस्सा पेश करने का निर्देश दिया। हरियाणा सरकार ने अदालत में दावा किया कि उसे कथित सामूहिक बलात्कार की घटनाओं के संबंध में 'नए सुराग' मिले हैं। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस समय यह नहीं कहा जा सकता जांच किस तरफ जा रही है, लेकिन कुछ सुराग मिले हैं। इसलिए राज्य सरकार कुछ और समय चाहती है।

चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार को एक फिर जाट आरक्षण पर लगी रोक हटाने से इनकार कर दिया। अदालत ने हरियाणा सरकार की अपील पर सुनवाई की। इस दौरान अदालत ने सरकार और प्रतिवादियों का पक्ष सुना, लेकिन तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया। अब इस मामले की सुनवाई 7 जुलाई को होगी। पीठ ने सोमवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता जगदीप धनखड़ से पूछा कि वह मूल याचिका पर या रोक हटाने की अर्जी पर बहस करना चाहते हैं। इस पर धनखड़ ने कहा कि राज्य में दाखिलों और भर्ती प्रतिक्रिया जारी है। इसलिए वह पहले आरक्षण पर रोक हटाने की अर्जी पर बहस करना चाहते हैं। बता दें कि हरियाणा सरकार ने जाट आरक्षण पर रोक लगने के बाद अदालत में एक और अर्जी दाखिल कर वर्तमान में चल रही भर्ती प्रक्रिया के मद्देनजर रोक हटाने की मांग की थी। सरकार ने कहा की विधानसभा में विधेयक पारित कर जाटों को आरक्षण दिया गया है। ऐसे में इसकी कानूनी वैधता को चुनौती नहीं दी जा सकती। सरकार ने तमिलनाडु का हवाला देते हुए अदालत से तुरंत रोक हटाने की मांग की। वहीं सरकार की इस मांग का विरोध करते हुए प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि सरकार ने दबाव में आकर आरक्षण देने का फैसला किया है। इसकी कानूनी वैधता नहीं है। सरकार ने केसी गुप्ता आयोग की रिपोर्ट को आधार बनाया है, जिसे सुप्रीम कोर्ट पहले ही खारिज कर चुकी है।

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