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नई दिल्ली: फिल्म अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती उसके भाई और पिता को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सीबीआई द्वारा जारी लुक आउट सर्कुलर रद्द ही रहेगा। दरअसल ⁠बॉम्बे हाईकोर्ट का लुक आउट सर्कुलर रद्द करने का फैसला बरकरार रहेगा। साथ ही सीबीआई की अपील भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खारिज कर दी गई। रिया चक्रवर्ती उसके भाई और पिता के खिलाफ सीबीआई द्वारा जारी लुक आउट सर्कुलर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा।

सीबीआई को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी: सुप्रीम कोर्ट

इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई पर बड़ी टिप्पणी की है। जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि हम चेतावनी दे रहे हैं। आप सिर्फ इसलिए इतनी तुच्छ याचिका दायर कर रहे हैं क्योंकि आरोपियों में से एक हाई-प्रोफाइल व्यक्ति है। इस पर यकीनन बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इनकी समाज में गहरी जड़ें है। सीबीआई अगर जुर्माना और कुछ कड़ी टिप्पणियां लेना चाहती है तो मामले में बहस करें।

हाईकोर्ट के आदेश को सीबीआई ने दी थी चुनौती

जस्टिस के वी विश्वनाथन ने हैरानी जताई कि सीबीआई इस सबके लिए एलओसी जारी करती है। फरवरी में बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिया चक्रवर्ती उसके भाई और पिता की याचिका पर सीबीआई का लुक आउट सर्कुलर रद्द कर दिया था। हाईकोर्ट के आदेश को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट मे चुनौती दी थी। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले मे सीबीआई ने लुक आउट सर्कुलर जारी किया था।

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