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नई दिल्ली: पटियाला हाउस कोर्ट में सोमवार और बुधवार को पत्रकारों और छात्रों के साथ मारपीट को लेकर आज (गुरूवार) सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। कन्हैया की पेशी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट इस मामले में कानून व्यवस्था पर नजर रख रहे हैं। वहीं, कोर्ट ने साफ कहा कि इस मामले में वकीलों को बेवजह बयानबाजी से बचना चाहिए। कोर्ट में एक वकील आरपी लूथरा ने कहा कि कन्हैया के मामले में पुलिस पर दबाव बना दिया गया है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर पुलिस कमिशनर कैसे कह सकते हैं कि पुलिस जमानत याचिका का विरोध नहीं करेगी जबकि अभी तक पटियाला कोर्ट में कोई जमानत याचिका भी दाखिल नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि ये कन्हैया का समर्थन करने वालों का दबाव है। इसे बंद किया जाना चाहिए। कोर्ट इस मामले की दोपहर दो बजे सुनवाई करेगी।

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने आज (बुधवार) नेशनल हेराल्ड मामले में वित्त एवं कारपोरेट मामलों के मंत्रालयों, आयकर विभाग और अन्य एजेंसियों से दस्तावेज तलब करने की अनुमति वाले निचली अदालत के आदेश को निरस्त करने की मांग वाली याचिकाओं पर भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी से जवाब माँगा है। न्यायमूर्ति सुनीता गुप्ता ने याचिकाओं पर 15 मार्च या इससे पहले जवाब के लिए स्वामी को नोटिस जारी किया। इन याचिकाओं में निचली अदालत के 11 जनवरी के आदेश के लागू होने पर रोक का भी अनुरोध किया गया। न्यायाधीश ने कहा, मैं प्रतिवादी को नोटिस जारी कर रही हूं लेकिन निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक नहीं लगा रही हूं।

नई दिल्ली: देशद्रोह के आरोप में जेल भेजे गए जेएनयू के छात्र नेता कन्हैया कुमार ने अपील जारी करते हुए कहा है, 'मैं भारत के संविधान में विश्वास रखता हूं और भारत की एकता-अखंडता को मानता हूं।' कन्हैया ने कहा कि 'जेएनयू में 9 फरवरी की सभा में बाहरी लोगों ने असंवैधानिक नारे लगाए थे और मैं उस घटना का समर्थन नहीं करता हूं।' कन्हैया ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील भी की। कन्हैया ने एक पत्र में यह सारी बातें कहीं। उन्‍होंने पत्र की शुरुआत में अपने बारे में विस्तार से बताते हुए लिखा, मैं भारत के संविधान में विश्वास रखता हूं और मेरा सपना है कि इसकी प्रस्तावना को अक्षरश: लागू करने में अपना हर संभव योगदान कर पाऊं। मैं भारत की एकता और अखंडता को मानता हूं एवं इसके विपरित किसी भी असंवैधानिक कार्य का समर्थन नहीं करता।

नई दिल्ली: देशद्रोह के मामले में जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को 14 दिन के लिए जेल भेजा गया है। 2 मार्च तक कन्हैया न्यायिक हिरासत में रहेगा। दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में कन्हैया की रिमांड नहीं मांगी। कन्हैया को मेडिकल जांच के लिए ले जाया जाएगा और उसके बाद उसे जेल भेजा जाएगा। कन्हैया 2 मार्च तक तिहाड़ जेल में रहेगा। गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने दावा किया था कि विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कन्हैया ने भारत-विरोधी नारे लगाये थे। कोर्ट के इस आदेश से पहले सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद दिल्ली पुलिस पटियाला हाउस कोर्ट में आज सुरक्षा व्यवस्था कायम करने में नाकाम रही। पटियाला हाउस कोर्ट परिसर में जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की पेशी के दौरान बुधवार दोपहर एक बार फिर अराजकता दिखी।

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