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लखनऊ: लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर शुक्रवार को बड़ा हादसा होने से टल गया। यहां एयरपोर्ट से उड़ान भरने से पहले ही इंडिगो के एक विमान का इंजन फेल हो गया। इंजन फेल होते ही हड़कंप मच गया. घटना के बाद पायलट ने विमान को उड़ान भरने से रोक दिया। साथ ही इस घटना की जानकारी यात्रियों को नहीं दी गई। जब विमान में बैठे यात्रियों को घटना की जानकारी हुई और विमान की उड़ान में देरी होने लगी तो उन्‍होंने विमान के अंदर ही जमकर हंगामा मचाना शुरू कर दिया। 

विमान में बैठे यात्रियों के मुताबिक उन्‍हें जानकारी नहीं दी गई विमान को रोक दिया गया। इससे उन्‍हें अंदर गर्मी के कारण परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि इंजन की मरम्‍मत करके विमान को 11:45 बजे के करीब मुंबई के लिए रवाना कर दिया गया। घटना पर इंडिगो के मैनेजर का कहना है कि यह केवल तकनीकी खराबी थी। एयरपोर्ट निदेशक एके शर्मा ने बताया कि उसी विमान को ठीक करके मुंबई के लिए रवाना कर दिया गया है।

लखनऊ: राज्य संमत्ति विभाग ने गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्रियों मुलायम सिंह यादव, कल्याण सिंह, अखिलेश यादव, मायावती, नारायण दत्त तिवारी और राजनाथ सिंह को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस जारी कर दिया है। सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवस खाली करने के लिए 15 दिन का समय दिया है। इस अवधि में उन्हें बंगले खाली करने होंगे। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार के उस कानून को रद्द कर दिया था, जिसके तहत प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन बंगला देने का प्रावधान किया गया था।

पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की सीएम योगी आदित्यनाथ से बुधवार को हुई मुलाकात को भी इसी प्रकरण से जोड़कर देखा जा रहा है। इस मुलाकात की वजह के बारे में सत्ता के गलियारे में चर्चा रही कि मुलायम सिंह ने मुख्यमंत्री से विक्रमादित्य मार्ग स्थित अपने और अखिलेश यादव के बंगलों को पार्टी नेताओं राम गोविन्द चौधरी और अहमद हसन के नाम पर आवंटित करने का अनुरोध किया है। राम गोविन्द चौधरी विधानसभा और अहमद हसन विधान परिषद में नेता विरोधी दल हैं। इस मुलाकात के बाद अचानक नोटिस जारी होने को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

लखनऊ: सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार के मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी। उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रजापति की जमानत याचिका के खिलाफ शीर्ष अदालत में दलील दी है कि पूर्व मंत्री के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले हैं। जमानत दिये जाने पर गवाह और सबूतों से छेड़छाड़ का खतरा बढ़ जायेगा। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद शीर्ष अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी।

जानकारी के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार के मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी। मालूम हो कि गायत्री प्रजापति बलात्कार के मामले में करीब एक साल से ज्यादा समय से जेल में बंद हैं। पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की जमानत याचिका के विरोध में उत्तर प्रदेश की सरकार ने शीर्ष अदालत में दलील दी कि प्रजापति के खिलाफ काफी सबूत मिले है। अब भी पीड़िता और अहम गवाहों के बयान अदालत में दर्ज होना है। पूर्व मंत्री को जमानत दिये जाने के बाद गवाह और सबूतों से छेड़छाड़ का खतरा बढ़ जायेगा।

वाराणसी: वाराणसी हादसे का जायजा लेने पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर ने कहा कि कांग्रेस इस हादसे से बहुत दुखी है। वे पीड़ितों से मिलने अस्पताल पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, मुझे जानकारी मिली है कि चुनाव से पहले फ्लाईओवर का काम पूरा करने के लिए तीन विनायक मंदिर तोड़कर निर्माण काम पूरा किया जा रहा था। लोगों का मानना है कि यह हादसा मंदिर तोड़ने की वजह से हुआ है।' पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए राज बब्बर और संजय सिंह ने कहा कि पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में लापरवाही के चलते इतना बड़ा हादसा हो जाते हैं, दूसरी तरफ वे जश्न मना रहे होते हैं।

कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि इस हादसे में जितनी जिम्मेदारी अधिकारियों की है, उतनी ही जिम्मेदारी मंत्रियों की भी है, इसलिए दोनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। राज बब्बर ने कहा कि अधिकारियों के खिलाफ तो कार्रवाई हो गई है। कैबिनेट मंत्रियों को भी सस्पेंड किया जाना चाहिए। राज बब्बर ने मृतकों के परिजनों के लिए 5-5 लाख मुआवजे की जगह 50-50 लाख मुआवजे की मांग की है।

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