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प्रयागराज: स्वामी चिन्मयानंद पर एलएलएम छात्रा से दुराचार व रेप पीड़िता पर ब्लैकमेल के आरोपों की जांच कर रही एसआईटी ने मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रगति आख्या प्रस्तुत की। सीलबंद लिफाफे में प्रगति आख्या पेश करके कोर्ट को बताया गया कि आवाज के नमूने की जांच रिपोर्ट अभी नहीं मिली है। फोरेंसिक जांच रिपोर्ट आने के बाद उस संबंध में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। इस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 28 नवंबर की तारीख लगाते हुए उस दिन भी जांच की प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है।

यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र एवं न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खंडपीठ ने शासकीय अधिवक्ता एसके पाल व अपर शासकीय अधिवक्ता एके संड को सुनकर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हाईकोर्ट इस मामले की एसआईटी जांच की निगरानी कर रहा है। पीड़िता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रवि किरण जैन ने कोर्ट का ध्यान पीड़िता की उस अर्जी की तरफ आकृष्ट कराया, जिसमें पीड़िता ने स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ बहुत पहले नई दिल्ली के लोधी थाने में शिकायत की है। उसकी अलग से जांच कराने की मांग की गई।

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में अयोध्या में दीपोत्सव को राज्य मेला का दर्जा सहित 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकारी धन का दुरुपयोग न होने पाए इसके लिए अयोध्या दीपोत्सव मेले में झांकी सहित सभी कार्यक्रमों का ऑडिट किया जाएगा।

सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह एवं श्रीकांत शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में उत्तर प्रदेश राज्य सेप्टिक नीति प्रबंधन का प्रस्ताव पास किया गया। इसके तहत सफाई कर्मियों की सुरक्षा से संबंधित सभी कदम उठाए जाएंगे। उनके ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 652 नगर निकायों में 5 करोड़ की आबादी है। इन निकायों के भीतर 72 लाख ऑन साइट कलेक्शन होता है, जिसमें 5560 एमएलडी कलेक्शन आता है। अभी तक अपशिष्ट जल प्रबंधन की 3300 एमएलडी क्षमता है, 1280 एमएलडी की क्षमता विकसित की जा रही है। 2019 तक सभी प्रारंभिक व्यवस्था पूरी कर ली जाएगी।

नई दिल्ली: यूपी के बुलंदशहर स्थित श्रीमंगला बेला भवानी मंदिर मामले में मंगलवार को उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई की। अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई। सुनवाई के दौरान अदालत ने यूपी सरकार से कहा कि ये अराजकता है। क्या उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक आदेश के तहत कुछ भी कर सकते हैं। अदालत ने पूछा कि राज्य में मंदिरों और धार्मिक संस्थाओं को नियंत्रित करने के लिए कोई कानून क्यों नहीं है? अदालत ने कहा कि यूपी सरकार इस संबंध में कानून बनाने पर विचार करे, जिसके तहत सरकार गलत प्रबंधन के आरोपों पर मंदिर व धार्मिक संस्था का मैनेजमेंट अपने अधिकार क्षेत्र में ले सके।

अदालत ने सरकार से कहा कि मंदिरों और धार्मिक संस्थानों के नियमन के लिए केंद्र सरकार का भी कानून है साथ ही कई राज्यों में भी कानून है। जब आपके राज्य में कानून नही है तो आपने केंद्र सरकार के कानून को नहीं अपनाया? अदालत ने यूपी सरकार को छह हफ्ते के अंदर यह सूचित करने के लिए कहा है कि वह कानून बना रहे हैं या नहीं। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह मामला केवल मंदिर का नहीं, बल्कि लोगों से जुड़ा मसला है।

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा अध्यक्ष मायावती ने राज्य में लगातार बढ़ते अपराधों से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित होने का आरोप लगाते हुए सोमवार को दावा किया कि इस स्थिति से निपटने के लिये किये जा रहे सरकारी उपायों से जनता को कोई राहत नहीं मिल रही है। मायावती ने ट्वीट किया, “उत्तर प्रदेश में जबसे भाजपा की सरकार बनी है तबसे इस बड़े एवं महत्त्वपूर्ण राज्य में अपराध बढ़ते जा रहे हैं, जिससे आम लोग दुःखी और त्रस्त हैं।”

उन्होंने अपराध रोकने के लिये राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे उपायों को नाकाफ़ी और बेअसर बताते हुये कहा, “सरकारी उपायों से जनता को कोई राहत नहीं मिल रही है। सरकार जनहित में पूरी लगन और निष्ठा से काम करे तो बेहतर होगा।”

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