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बेंगलूरू: कर्नाटक के कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने गुरुवार को कहा कि राज्य कैबिनेट ने हाल ही में लागू किए गए वीबी-जी-राम जी अधिनियम को स्वीकार न करने का फैसला किया है। यह कानून यूपीए सरकार के समय शुरू की गई ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा (मनरेगा) की जगह लाया गया है। कैबिनेट ने इस कानून के खिलाफ कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ने का भी निर्णय लिया है।

उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को खत्म किए जाने और उसकी जगह विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन यानी वीबी-जी राम जी अधिनियम लागू करने के खिलाफ 'जनता की अदालत' में जाने का भी फैसला किया है।

'योजना बनाने की प्रक्रिया को पहुंचेगा नुकसान'

कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए पाटिल ने कहा, सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया है कि वीबी-जी राम जी अधिनियम को स्वीकार नहीं किया जाएगा और इसे कानून की अदालत में चुनौती दी जाएगी।

बेंगलूरू: कर्नाटक के बेल्लारी में बैनर लगाने को लेकर शुरू हुआ विवाद शुक्रवार को हिंसक झड़प में बदल गया। कांग्रेस विधायक नारा भरत रेड्डी और भाजपा विधायक जी. जनार्दन रेड्डी के समर्थकों के बीच हुई भिड़ंत में गोली चलने से 26 वर्षीय राजशेखर की मौत हो गई।

सीएम ने दिए जांच के आदेश, बेल्लारी का एसपी निलंबित

घटना के बाद मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए और कहा कि रिपोर्ट के आधार पर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। कानून-व्यवस्था संभालने में लापरवाही के आरोप में बेल्लारी के पुलिस अधीक्षक पवन नेज्जुर को निलंबित कर दिया गया। नेज्जुर ने एक जनवरी को ही पदभार संभाला था। पुलिस के अनुसार, तीन जनवरी को प्रस्तावित वाल्मीकि प्रतिमा स्थापना कार्यक्रम के बैनर जनार्दन रेड्डी के आवास के पास लगाने पर विवाद भड़का। बहस देखते ही देखते मारपीट और पत्थरबाजी में बदल गई, जिसके बाद फायरिंग हुई। इस मामले में भाजपा विधायक जी. जनार्दन रेड्डी, पूर्व मंत्री बी. श्रीरामुलु सहित कई लोगों के खिलाफ चार अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं।

चित्रदुर्ग: कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। हिरियूर तालुक के गोरलट्टू गांव के पास नेशनल हाईवे पर गुरुवार तड़के हुए भीषण सड़क हादसे में 12 यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा उस समय हुआ, जब बेंगलुरु से गोकार्णा जा रही एक स्लीपर कोच बस सामने से आ रही तेज रफ्तार लॉरी से टकरा गई।

बताया जा रहा है कि बस बेंगलुरु से यात्रियों को लेकर गोकार्णा के लिए रवाना हुई थी। तड़के करीब 2 बजे के आसपास, जब बस गोरलट्टू गांव के पास पहुंची, तभी हिरियूर से बेंगलुरु की ओर जा रही एक लॉरी अचानक सड़क के डिवाइडर को पार कर विपरीत दिशा में आ गई। देखते ही देखते लॉरी की बस से जोरदार टक्कर हो गई।

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस में तुरंत आग लग गई। कुछ ही मिनटों में आग ने पूरी स्लीपर कोच को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे बस के अंदर बैठे यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। इस हादसे में ट्रक का भी कुछ हिस्सा जल गया और ट्रक ड्राइवर समेत 12 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

बेंगलुरू: कर्नाटक विधानसभा ने गुरुवार को विपक्षी बीजेपी के विरोध के बीच कर्नाटक हेट स्पीच और हेट क्राइम (रोकथाम एवं नियंत्रण) विधेयक, 2025 को बहुमत से पारित कर दिया। गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने विधेयक को मतदान के लिए पेश किया। विधानसभा स्पीकर यू.टी. खदर ने मत विभाजन के बाद घोषणा की कि सदन के बहुमत सदस्यों ने विधेयक के पक्ष में मतदान किया, जिसके साथ ही यह पारित हो गया।

10 साल तक जेल के साथ जुर्माने का भी प्रावधान

परमेश्वर ने बाद में विधेयक के प्रावधानों पर स्पष्टीकरण भी दिया। विधेयक में हेट क्राइम की परिभाषा देते हुए कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के प्रति धर्म, नस्ल, जाति या समुदाय, लिंग, जेंडर, यौन अभिविन्यास, जन्म स्थान, निवास, भाषा, दिव्यांगता, जनजाति, या पीड़ित के परिवार के सदस्य की विशेषताओं अथवा ऐसे किसी समूह से उसके संबंध के आधार पर नुकसान पहुंचाता है, नुकसान के लिए उकसाता है या घृणा फैलाता/प्रचारित करता है, तो वह हेट क्राइम का दोषी होगा।

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