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बेंगलुरु: कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के भीतर अंदरूनी कलह की खबरें लगातार सामने आ रही है, राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी चर्चा है कि कर्नाटक में पार्टी बड़ा बदलाव कर सकती है। इस बीच राज्य के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मंगलवार (1 जुलाई 2025) को कहा कि कांग्रेस पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है और हम एकजुट हैं।

कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा, "मुझे अपने किसी भी विधायक से कोई सिफारिश नहीं चाहिए। मेरा कर्तव्य पार्टी के अनुशासन को और मजबूती देना है। हमें स्थानीय निकाय चुनाव और 2028 के विधानसभा चुनाव पर ध्यान केंद्रित करना है।"

डीके शिवकुमार ने कहा, "मैं नहीं चाहता कि कोई विधायक बोले... जो लोग बहुत बोल रहे हैं, उनके खिलाफ पार्टी हाईकमान निश्चित रूप से कार्रवाई करेगा। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरा समर्थन करे। हम आपस में चर्चा करेंगे और समस्याओं का समाधान करेंगे। नेतृत्व में कोई बदलाव नहीं हुआ है। मेरी प्राथमिकता विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करना है।"

नई दिल्ली: निर्देशक मणिरत्नम और अभिनेता कमल हासन की फिल्म 'ठग लाइफ' के कर्नाटक में रिलीज का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि फिल्म के प्रदर्शन पर कोई रोक नहीं है। अगर उसे प्रदर्शित किया जाता है, तो राज्य सरकार पूर्ण सुरक्षा देगी। फिल्म का विरोध कर रहे संगठन ने भी कहा कि वह हिंसा का सहारा नहीं लेगा।

जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस मनमोहन की अवकाशकालीन बेंच ने सभी पक्षों के बयान को रिकॉर्ड पर लेते हुए मामले का निपटारा कर दिया। कोर्ट ने साफ किया कि अराजक तत्वों से निपटना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सख्त रूख अपनाते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट में लंबित याचिका को अपने पास ट्रांसफर कर लिया था। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने मामले में एम महेश रेड्डी नाम के व्यक्ति की जनहित याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया था।

राज्य सरकार को इस पर जवाब देना था, लेकिन उसने कहा कि निर्माता की याचिका पहले से हाई कोर्ट में लंबित है। निर्माता फिल्म चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों से बातचीत कर मामला हल करने की कोशिश कर रहे हैं।

बेंगलुरु: कर्नाटक हाईकोर्ट ने चिन्नास्वामी स्टेडियम में चार जून को मची भगदड़ की घटना संबंधी याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 12 जून की तारीख तय की है। भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी।

अदालत ने महाधिवक्ता शशि किरण शेट्टी को सीलबंद लिफाफे में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान शेट्टी ने कहा कि उन्होंने अभी तक अपना जवाब दाखिल नहीं किया है। उन्होंने कहा कि एक न्यायिक आयोग का गठन किया गया है और उसे रिपोर्ट देने के लिए एक महीने का समय दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया गया है।

शेट्टी ने सीलबंद लिफाफे में जवाब दाखिल करने का अनुरोध करते हुए कहा कि लंबित जमानत याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की जा रही है और मामले में दिए गए बयानों का इस्तेमाल आरोपियों द्वारा किया जा रहा है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश वी कामेश्वर राव और न्यायमूर्ति सी एम जोशी ने स्वत: संज्ञान लेकर दायर की गई इस याचिका की सुनवाई की। विधान परिषद के एक पूर्व सदस्य ने याचिका में पक्षकार बनने का अनुरोध किया है।

मैसूर/बंगलूरू: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने रविवार को विधानसभा के सामने आरसीबी की जीत के जश्न को मनाने के फैसले का बचाव किया और कहा कि वह कोई अनहोनी नहीं हुई। मुख्यमंत्री की यह प्रतिक्रिया तब आई, जब पुलिस उपायुक्त (विधानसभा सुरक्षा) का एक पत्र सामने आया, जिसमें आयोजन से पहले अधिकारियों ने विधानसभा परिसर में समारोह आयोजित करने के खिलाफ आगाह किया था।

सिद्धारमैया ने यह भी स्पष्ट किया कि विधानसभा के सामने यह कार्यक्रम कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) की ओर से आयोजित किया गया था और वह केवल आमंत्रण पर शामिल हुए थे। चार जून को आईपीएल में आरसीबी की जीत के मौके पर विधानसभा के सामने सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। इसके साथ ही चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम में भी एक समारोह आयोजित किया गया था। वहीं बड़ी भीड़ जमा होने के कारण भगदड़ मची, जिसमें 11 लोग मारे गए और 56 घायल हुए। डीसीपी (विधानसभा सुरक्षा) ने चार जून को सरकार के सचिव, कर्मचारी विभाग और प्रशासन सुधार विभाग (डीपीएआर) को एक पत्र लिखा था।

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