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बंगलूरू: कर्नाटक में इन दिनों महर्षि वाल्मिकी अनुसूचित जनजाति निगम में हुआ 187 करोड़ रुपये का कथित घोटाला सुर्खियों में बना हुआ है। इस बीच सोमवार को इस मामले में एक अहम मोड़ सामने आया है। सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के दो अधिकारियों पर केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि दोनों अधिकारियों ने राज्य सरकार के एक अधिकारी पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और वित्त विभाग को फंसाने के लिए दबाव डाला था।
इस बारे में समाज कल्याण विभाग के अपर निदेशक कल्लेश बी ने विल्सन गार्डन पुलिस स्टेशन में दोनों ईडी अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। दोनों ही अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक धमकी और शांति भंग करने के इरादे को लेकर मामला दर्ज कराया गया है। कल्लेश ने जिन अधिकारियों के खिलाफ मामले दर्ज कराए हैं, उनमें से एक का नाम मुरली कन्नन है, जबकि दूसरे अधिकारी का कुलनाम मित्तल है। कर्नाटक सरकार ने इस मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन किया है। इसके अलावा सीबीआई भी 187 करोड़ रुपये के कथित घोटाले की जांच कर रही है।
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हासन: कर्नाटक के चर्चित सेक्स सकैंडल मामले में अब एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है। अश्लील वीडियो मामले में जेडीएस एमएलसी सूरज रेवन्ना को गिरफ्तार किया गया है। सूरज पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना का भाई है, जिन पर कई महिलाओं के साथ यौन शोषण के आरोप लगे हैं।
यौन शोषण के आरोप में प्रज्वल का भाई गिरफ्तार
सूरज रेवन्ना पर कुछ दिन पहले एक पार्टी कार्यकर्ता के साथ कथित यौन शोषण के आरोप में शनिवार को मामला दर्ज किया गया था और उन पर अप्राकृतिक अपराध सहित आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। सूत्रों ने बताया कि गिरफ्तार किए जाने से पहले सूरज से यहां सीईएन पुलिस स्टेशन में रात भर पूछताछ की गई।
27 वर्षीय लड़के का यौन शोषण करने का आरोप
दरअसल, 27 वर्षीय लड़के ने पुलिस में शिकायत की थी कि होलेनरसिपुरा के विधायक एच डी रेवन्ना के सबसे बड़े बेटे सूरज रेवन्ना ने 16 जून को घन्नीकाड़ा स्थित अपने फार्महाउस में उसका यौन शोषण किया।
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बंगलुरु: कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा आज सीआईडी के समक्ष पेश हुए। दरअसल, उन पर एक नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया गया है। नाबालिग की मां ने पॉक्सो एक्ट के तहत उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले पर येदियुरप्पा ने कहा था कि वह 17 जून यानी की सोमवार को सीआईडी के सामने पेश होंगे। 11 जून को बंगलूरु की एक अदालत ने पॉस्को केस में पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था।
सीआईडी के समक्ष पेश होने से पहले येदियुरप्पा ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा, "मैं सीआईडी के पास जा रहा हूं।" उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, "राज्य के लोग कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं। महंगाई से जनता त्रस्त है। पेट्रोल और डीजल के दामों को बढ़ाने का राज्य सरकार का फैसला गलत है। यह एक क्राइम है। राज्य सरकार को यह फैसला वापस लेना चाहिए।" बता दें कि इससे पहले कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने कहा था कि पूर्व सीएम के दिल्ली से लौटने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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बेंगलुरु: कर्नाटक हाई कोर्ट ने पॉक्सो मामले में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने अगली सुनवाई तक येदियुरप्पा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने येदियुरप्पा को जांच में सहयोग करने के लिए कहा है। बीएस येदियुरप्पा को 17 जून को सीआईडी के सामने जांच के लिए पेश होना होगा। इस मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस एस कृष्ण दीक्षित ने बीएस येदियुरप्पा की गिरफ्तारी पर सवाल उठाया। कोर्ट राज्य सराकर के उस आरोप से सहमत नहीं था, जिसमें कहा गया कि येदियुरप्पा ने 11 जून को जांच अधिकारी के सामने उपस्थित होने के लिए जारी नोटिस की अनदेखी की और फिर कुछ ही घंटों में दिल्ली चले गए थे। इस पर एडवोकेट जनरल शशि किरण शेट्टी ने तर्क दिया कि नोटिस जारी के बाद बीएस येदियुरप्पा ने प्लेन का टिकट बुक कराया था।
कोर्ट ने कहा कि बीएस येदियुरप्पा पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उनके भागने की संभावना नहीं है। कोर्ट ने कहा, "वह (बीएस येदियुरप्पा) कोई टॉम, डिक या हैरी नहीं हैं। वह राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं।
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