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संविधान ने देश में बदलाव लाने में उल्लेखनीय मदद की: सीजेआई खन्ना

समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर जिले में बुधवार को एक बस के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने की वजह से घर में ट्यूशन पढ़ रहे 11 बच्चे घायल हो गए। इस बात की जानकारी पुलिस ने दी। पुलिस के मुताबिक, यहां एक तेज रफ्तार बस घर में घुस गई। एसएचओ आफताब आलम के मुताबिक, घटना समस्तीपुर जिले के अंगारघाट थानाक्षेत्र के समस्तीपुर-रोसड़ा रोड पर डिहुली गांव में हुई।

उन्होंने कहा कि बस किशनगंज से आ रही थी। बस अनियंत्रित होकर घर में घुस गई। इस हादसे में 11 बच्चे घायल हो गए। बच्चे घर में टयूशन पढ़ रहे थे। घटना के बाद वहां अफरातफरी मच गई। घायल बच्चों को इलाज के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। 

पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक फोन कॉल के बाद शरद यादव की जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) में लौटने की अटकलें तेज हो गई हैं। दरअसल, एम्स में इलाज करा रहे जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव को डॉक्टरों ने रविवार को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया। इसी के बाद बिहार सीएम ने उनके परिवार वालों को एक शिष्टाचार कॉल की और उनका हालचाल जाना। तभी से राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई है कि शरद यादव एक बार फिर से जेडीयू में लौटेंगे।

ठीक तीन साल पहले यानी अगस्त 2017 में पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण शरद यादव को जेडीयू से निकाल दिया गया था। इसी के बाद उन्होंने लोकतांत्रिक जनता दल (एलजेडी) का गठन किया। 2019 के लोकसभा चुनाव में वे महागठबंधन का हिस्सा थे और इसी के बैनर तले मधेपुरा से चुनाव भी लड़े लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। एलजेडी के महासचिव अरुण श्रीवास्तव ने कहा कि यह सच है कि नीतीश कुमार जी ने शरद यादव को फोन किया था, लेकिन यह उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ के लिए था।

रांची: राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के पुत्र व बिहार के पूर्व मंत्री तेजप्रताप यादव के खिलाफ रांची के चुटिया थाना में एफआईआर दर्ज की गई है। झारखंड सरकार के कोविड-19 नियमों का पालन नहीं करने पर यह प्राथमिकी दर्ज की गई है। तेजप्रताप के खिलाफ रांची के सदर अंचलाधिकारी प्रकाश कुमार ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। आईपीसी की धारा 188, 269, 270 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

प्राथमिकी में कहा गया है कि तेजप्रताप यादव ने झारखंड में आने के लिए सरकार से अनुमति नहीं ली थी। नियमों के अनुसार दूसरे राज्य से झारखंड आने वाले लोगों को सरकार से अनुमति के साथ ई-पास लेना पड़ता है। झारखंड आने वाले लोगों को 14 दिन तक क्वारंटाइन करना जरूरी है।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के कोविड-19 मुक्त हो जाने तक राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव को स्थगित करने को लेकर दाखिल याचिका पर शुक्रवार को विचार करने से मना कर दिया। अदालत ने कहा कि यह याचिका अपरिपक्व है। बता दें कि राज्य में इस साल के आखिर में चुनाव होने हैं। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने कहा कि कोविड-19 चुनाव स्थगित करने का आधार नहीं हो सकते। खासतौर से तब जब चुनाव की घोषणा करने वाली अधिसूचना भी जारी नहीं की गई है। यह अनुच्छेद 32 के तहत एक गलत याचिका है, हम इस याचिका पर विचार नहीं कर सकते हैं।

वहीं न्यायमूर्ति एमआर शाह ने कहा कि चुनाव आयोग सभी आवश्यक सावधानी बरतेंगे और हर चीज पर विचार करेंगे। आपको (याचिकाकर्ता) क्यों लगता है कि वे इन बातों पर विचार नहीं करेंगे? याचिकाकर्ता, अविनाश ठाकुर ने शीर्ष अदालत से मुख्य निर्वाचन अधिकारी को कोविड-19 वैश्विक महामारी के चलते चुनाव टालने का निर्देश देने का अनुरोध किया था।

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