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संविधान ने देश में बदलाव लाने में उल्लेखनीय मदद की: सीजेआई खन्ना

पुणे: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के प्रमुख राज ठाकरे ने रविवार को पुणे में एक रैली को संबोधित किया। भाषण की शुरुआत करने से पहले उन्होंने कहा कि आज कुछ नेत्रहीन विद्यार्थी जो मुझसे मिलने आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, उन्हे मंच पर लाया जाए। हमारी सभा के लिए ऐसे हॉल छोटे हैं। एसपी कॉलेज में हम सभा करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अनुमति नहीं दी, कहा कि हम यह सब की अनुमति नहीं देते हैं। अब हम भी देखेंगे कि हमें नहीं मिला तो किसी को नहीं मिले।

बता दें कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के प्रमुख राज ठाकरे की रविवार को पुणे में होने वाली रैली के सिलसिले में पुलिस ने कई दिशा-निर्देश जारी किए थे। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। स्वरगेट पुलिस थाने की ओर से जारी किए गए निर्देशों के अनुसार राज ठाकरे के भाषण से किसी समुदाय का अपमान नहीं होना चाहिए और लोगों में द्वेष पैदा नहीं होना चाहिए।

पुलिस की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, ''मनसे की रैली के आयोजकों द्वारा निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए।

मुंबई: एनसीपी नेता शरद पवार ने शनिवार को कहा कि देश में महंगाई, बेरोजगारी और सांप्रदायिक तनाव जैसे मुद्दों को दरकिनार कर ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों को असल मुद्दों से भटकाने के लिए सोची समझी रणनीति के तहत ये मुद्दा उठाया जा रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी हुई है। हिंदू पक्षकारों का कहना है कि मस्जिद बनाने के लिए मंदिर को तोड़ा गया था। हिंदू पक्षकारों की मांग है कि मस्जिद के भीतर मौजूद देवी-देवताओं की पूजा करने की अनुमति मिलनी चाहिए।

गौरतलब है कि हाल ही में एक स्थानीय अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में वीडियोग्राफी सर्वेक्षण का आदेश दिया था जो सोमवार को पूरा हुआ जिसकी 19 मई को रिपोर्ट सौंपी गई थी। सर्वे के आखिरी दिन हिंदू पक्ष ने मस्जिद के भीतर शिवलिंग होने का दावा किया था। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना था कि ये शिवलिंग नहीं बल्कि फव्वारा था। सर्वेक्षण में कथित तौर पर मस्जिद की दीवार पर स्वस्तिक, कमल, कलश, त्रिशूल और शिवलिंग के संकेत मिले हैं। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जमकर राजनीति हो रही है।

मुंबई: निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा की जमानत पर मंडरा रहा खतरा फिलहाल टल गया है। दरअसल, मुंबई पुलिस की ओर से जमानत की शर्तों के उल्लंघन के आरोप में कोर्ट में दायर की गई अर्जी मामले में सांसद की तरफ से बुधवार को कोर्ट में जवाब पेश किया गया। साथ में राणा दंपती के उपस्थित रहने से छूट देने की अर्जी दी गई। इस मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की ओर से दोनों को उपस्थित से छूट दी। साथ ही मामले की सुनवाई 15 जून तक टाल दी। दरअसल, महाराष्ट्र सरकार ने जमानत की शर्तो के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कोर्ट से राणा दंपती के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग की है।

कोर्ट की इस कार्रवाई के संबंध में सरकारी वकील प्रदीप घरत ने बताया कि आज हमें पता चला कि नोटिस की कॉपी नहीं दी गई थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 124 (ए) पर अगली सुनवाई तक स्टे लगाया है। लेकिन हमने कहा कि मामला सिर्फ 124 (ए) पर नहीं है। दूसरी धाराएं भी लगी हैं, इसलिए उल्लंघन का मामला उन धाराओं के तहत भी बनता है।

नई दिल्ली: शीना बोरा हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इंद्राणी मुखर्जी को जमानत दे दी है। उन्हें 6.5 साल से जेल में बंद होने के चलते ये जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये लंबा वक्त है। ये पूरा मामला सिर्फ परिस्थितिजन्य सबूतों पर टिका है। लगता है कि ट्रायल जल्द खत्म नहीं होगा। हमारा विचार है कि लंबा समय जेल में बिताने पर वो जमानत की हकदार हैं। हम उन्हें सशर्त जमानत देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि 2020 में सह आरोपी पीटर मुखर्जी भी जमानत पर रिहा हो चुका है।

इससे पहले सीबीआई ने इंद्राणी मुखर्जी को जमानत का विरोध करते हुए अपना जवाब दाखिल किया था। सीबीआई ने कहा था कि उन्होंने अपनी ही बेटी शीना बोरा की हत्या की योजना बनाने और हत्या करने का जघन्य कार्य किया है। सीबीआई का यह भी कहना था कि शीना अप्रैल 2012 के बाद जीवित थी, इंद्राणी की कल्पना है। 18 फरवरी को अदालत ने इंद्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।

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