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मुंबई: महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। पुलिस के कड़े बंदोबस्त के बावजूद कुछ इलाकों से मस्जिदों के सामने लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा पाठ किया गया। मुंबई के कांदिवली में चारकोप में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने ठीक अजान के समय अपनी बिल्डिंग के टेरेस पर लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ चलाया।

राज ठाकरे को धारा 149 के तहत नोटिस

वहीं इस विवाद के बीच पुलिस ने सीआरपीसी 149 के तहत मनसे प्रमुख राज ठाकरे को नोटिस जारी किया है। संज्ञेय अपराधों को रोकने के लिए सीआरपीसी की धारा 149 के तहत नोटिस जारी किये जाते हैं। संज्ञेय अपराध वे होते हैं, जिनमें पुलिस बिना वारंट के किसी को गिरफ्तार कर सकती है।

महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर बंद करवाने को लेकर एमएनएस नेता राज ठाकरे और सरकार के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। राज ठाकरे द्वारा अजान के विरोध में हनुमान चालीसा पढ़ें जाने की चेतावनी के बाद पुलिस की तरफ से महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के कार्यकर्ताओं को कई जगहों पर हिरासत में लिया गया है।

मुंबई: महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर बंद करवाने को लेकर एमएनएस नेता राज ठाकरे और सरकार के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। राज ठाकरे द्वारा अजान के विरोध में हनुमान चालीसा पढ़ें जाने की चेतावनी के बाद पुलिस की तरफ से महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के कार्यकर्ताओं को कई जगहों पर हिरासत में लिया गया है। जानकारी के अनुसार मनसे कार्यकर्ता नितिन नाइक, प्रवीण हंगे और शरद दिघे को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।

बताते चलें कि राज ठाकरे ने मंगलवार को ट्वीट कर अपील की थी कि जहां भी लाउडस्पीकर से अजान होती है उसके सामने लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए। साथ ही उन्होंने लाउडस्पीकर हटाने के लिए हस्ताक्षर मुहिम शुरू करने की अपील भी की थी। उन्होंने लिखा था कि सभी हिंदू राजनीतिक दलों की बेड़ियों को तोड़ कर इस अभियान में हिस्सा लें। सरकार की तरफ से अब राज ठाकरे पर कार्रवाई के संकेत मिलने लगे हैं। औरंगाबाद पुलिस ने मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर पर मनसे प्रमुख राज ठाकरे के दो दिन पहले दिये गये ‘‘भड़काऊ'' भाषण को लेकर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया।

मुंबई: मनसे प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। ये वारंट सांगली कोर्ट ने 6 अप्रैल 2022 को ही जारी किया है, बावजूद इसके आज तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये मामला साल 2008 का है, जिसमें आईपीएस की धारा 109, 117, 143 लगाई गई है। मुंबई पुलिस ने एक्ट 135 के तहत मामला दर्ज किया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुतबाकि, 5-10 साल से पुराना कोई मामला हो, तो उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करके फैसला होना चाहिए।

बता दें कि राज ठाकरे एक ओर मामले को लेकर चर्चा में हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने सोमवार को कहा कि औरंगाबाद के पुलिस आयुक्त महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) अध्यक्ष राज ठाकरे के वहां दिये गए भाषण का अध्ययन कर हैं और इस मामले में कानूनी राय लेने के बाद आगे की कार्रवाई पर फैसला लिया जाएगा। राज ठाकरे ने एक दिन पहले औरंगाबाद में रैली को संबोधन के दौरान तीन मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाए जाने की मांग पर कड़ा रवैया अपनाते हुए प्रशासन और पुलिस को समय-सीमा दी थी।

मुंबई: हनुमान चालीसा विवाद में गिरफ्तार सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) की ओर से नोटिस दिया गया है. बृहन्मुंबई नगर निगम की ओर से दिए गए नोटिस के अनुसार खार की बिल्डिंग में स्थित रवि राणा के घर में मुंबई बीएमसी की ओर से निरीक्षण किया जाएगा. दरअसल बृहन्मुंबई नगर निगम को शक है कि घर के प्लान में छेड़छाड़ कर अवैध निर्माण किया गया है. ऐसे में अधिक निर्माण और कुछ नियमों के उल्लंघन की शिकायत पर BMC ने ये निरीक्षण नोटिस दिया है. जानकारी के अनुसार 4 मई को बृहन्मुंबई नगर निगम की एक टीम निरीक्षण के लिए जाएगी।

राणा दंपति की जमानत याचिका पर चार मई को फैसला 

हनुमान चालीसा विवाद में गिरफ्तार सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा की जमानत याचिका पर चार मई को फैसला सुनाया जाएगा। विशेष न्यायाधीश आरएन रोकडे ने सोमवार के लिए आदेश सुरक्षित रख था।

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