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'हाईकोर्ट के आदेश तक ट्रायल कोर्ट कोई कार्रवाई न करे': सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: रेल मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को कहा कि मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना रेल परिवहन के लिए मील का पत्थर साबित होगी। गोयल ने दावा किया कि बुलेट ट्रेन परियोजना निर्धारित लक्ष्य दिसंबर 2023 से एक साल पहले ही पूरी कर ली जाएगी उन्होंने कहा, बुलेट ट्रेन देश में हवाई यात्रा का नया विकल्प बनेगी। बल्कि इसकी नई तकनीक भारत में रेल परिचालन को अधिक सुरक्षित बनाएगी। मेक इन इंडिया के तहत नई तकनीक के कोच उत्पादन से 12 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। रेल मंत्री बनने के बाद पहली बार मीडिया को संबोधित करते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे संयुक्त रूप से गुजरात के साबरमती में 14 सितंबर को बुलेट ट्रेन परियोजना का शिलान्यास करेंगे। बुलेट ट्रेन के परिचालन के बाद मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड कॉरिडोर के सामानांतर नए उद्योग व व्यवसाय विकसित किए जाएंगे। इससे लगभग 12 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। बुलेट ट्रेन तकनीक को रेलवे अधिकारियों को हस्तानांतरण के लिए साबरमती में प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा। बुलेट ट्रेन परिचालन में सीधे तौर पर चार हजार और अपरोक्ष रूप से 20 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। रेल मंत्री ने बताया कि बुलेट ट्रेन के लिए जापान की शिंकनसेन तकनीक रेलवे के ट्रेन परिचालन को अधिक सुरक्षित बनाएगी।

नई दिल्‍ली: जेपी इन्फ्राटेक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिवाला प्रक्रिया में लगी रोक में संशोधन किया है। हालांकि दिवाला प्रक्रिया जारी रहेगी लेकिन कोर्ट ने इस मामले में नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने मामला इंसोल्वेंसी रिज्युलेशन प्रोफेशनल (आईआरपी) को सौंप दिया है जो जेपी से सारे रिकॉर्ड हासिल करके फ्लैट बायर्स के लिए योजना तैयार करके इस 45 दिनों की समयसीमा के भीतर सुप्रीम कोर्ट को सौंपेंगे। यही नहीं जेपी इंफ्रा और एसोसिएटस के प्रंबंध निदेशक या निदेशक सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना देश छोडकर नहीं जा सकेंगे। इसके साथ ही 7 अक्टूबर तक जेपी एसोसिएटस सुप्रीम कोर्ट में 2000 करोड रुपये जमा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले में खरीदारों को लेकर चिंतित हैं। खरीदार मध्‍यम वर्ग से हैं.ऐसे में हमारी चिंता उनके लिए हैं न कि कंपनियों के लिए। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि दिवाली प्रक्रिया पर रोक लगाने ने कंपनी को हो फायदा हुआ है। मामले की अगली सुनवाई 13 नवंबर को होगी। जेपी समूह की बिल्डर कंपनी जेपी इन्फ्राटेक को लेकर आईडीबीआई बैंक की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई।

हैदराबाद: वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने शनिवार को दैनिक उपयोग में आने वाली 30 वस्तुओं पर जीएसटी की दर कम कर दी। हालांकि लग्जरी और एसयूवी वाहनों पर दो से सात फीसदी तक सेस बढ़ा दिया गया। इससे ये गाड़ियां महंगी हो जाएंगी। छोटी कारों पर लगने वाले सेस में कोई बदलाव नहीं हुआ है। खादी ग्रामोद्योग स्टोरों से बिकने वाली खादी पर भी जीएसटी से छूट मिलेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के नेतृत्व में हैदराबाद में जीएसटी परिषद की बैठक आठ घंटे तक चली। इसमें लिए गए फैसले से मध्यम श्रेणी (होंडा सिटी, मारुति सुजुकी) के साथ-साथ लग्जरी (बीएमडब्ल्यू, ऑडी) और स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स (एसयूवी जैसे स्कॉर्पियो) वाहन महंगे हो जाएंगे। बैठक में इन वाहनों पर दो से सात प्रतिशत अतिरिक्त सेस लगाने का फैसला लिया गया। कारों पर 28 फीसदी जीएसटी है। इस फैसले से मध्यम श्रेणी पर 45 फीसदी, लग्जरी कारों पर 48 फीसदी और एसयूवी पर कुल 50 फीसदी कर लगेगा। हालांकि छोटी और हाइब्रिड कारों को इस वृद्धि से छूट दी गई है। पहले संभावना जताई जा रही थी कि छोटी कारों पर लगने वाले सेस में भी इजाफा हो सकता है।

नई दिल्ली: केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय ने हवाई सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नो-फ्लाई लिस्ट जारी की है। जिसमें हवाई सफर के दौरान हंगामा करने वाले यात्रियों के लिए सख्त नियमों का प्रावधान किया गया है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री अशोक गजपति राजू ने लिस्ट जारी करते हुए बताया कि फ्लाइट में गलत व्यवहार करने वाले पर कानूनी कार्रवाई के अलावा नो-फ्लाई लिस्ट की कैटिगरीज में ऐक्शन लिया जाएगा। नो-फ्लाई लिस्ट को तीन कैटिगरीज में बांटा गया है, जिसमें विमान में गलत व्यवहार करने वाले यात्रियों पर तीन महीने से लेकर लाइफ टाइम बैन लगाया जा सकता है। पहला लेवर होगा वर्बल व्यवहार यानि मौखिक तौर पर बुरा व्यवहार, दूसरा फिजिकल यानि की शारीरिक तौर पर नुकसान पहुंचाना और तीसरा जान से मारने की धमकी देना। तीनों स्तर के व्यवहार के लिए सजा का भी प्रावधान है। पहले स्तर के व्यवहार के लिए तीन महीने के लिए हवाई यात्रा पर प्रतिबंध, दूसरे स्तर के लिए छह महीने के लिए हवाई यात्रा पर प्रतिबंध और तीसरे स्तर के लिए दो साल से ज्यादा या फिर आजीवन प्रतिबंध का प्रावधान है। बैन के खिलाफ अपील करने के लिए कमिटी होगी और फिर अदालत में भी चुनौती दी जा सकेगी।

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