ताज़ा खबरें
उत्तर भारत में शीतलहर ने बढ़ाई ठिठुरन, दिल्ली-एनसीआर में पारा गिरा
आप ने जारी की 38 प्रत्याशियों के नाम की चौथी और फाइनल लिस्ट
महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का विस्तार, 39 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ

गुरुग्राम: हरियाणा के शहर गुरुग्राम में धार्मिक विद्वेष फैलाने का एक और मामला सामने आया है। यहां के एक स्कूल में क्रिसमस कार्निवाल के दौरान जय श्री राम के नारे लगाए गए। इससे समारोह में बाधा आई। गुरुग्राम में यह वाकया ऐसे वक्त आया है, जब शहर में सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ने को लेकर पहले ही तनाव है। दक्षिणपंथी संगठनों की ओर से खुले में नमाज अता करने को लेकर कई बार विरोध किया जा चुका है। गुरुग्राम के पटौदी टाउन के नरहेरा गांव के एक स्कूल में य़ह घटना घटी है, जहां क्रिसमस कार्निवाल के दौरान एक स्कूल में जय श्री राम के नारे लगाए गए।

खबरों के मुताबिक, कुछ नेताओं के साथ एक भीड़ गुरुवार को गुरुग्राम के एक निजी स्कूल में घुस गई और क्रिसमस कार्निवाल में व्यवधान पैदा किया। भीड़ ने जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाए। इस घटना से जुड़े वीडियो में देखा जा रहा है कि एक शख्स छात्रों और स्टाफ के बीच जोर-जोर से अपनी बात कह रहा है। वो कह रहा है, "ईसाईयत बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों की संभावना के मद्देनजर लोगों की सुरक्षा के लिए एक जनवरी 2022 से सार्वजनिक स्थलों व अन्य कार्यक्रमों में 200 से अधिक लोगों के एकत्र होने व रात्रि 11 बजे से प्रातः पांच बजे तक लोगों के आवागमन को प्रतिबंधित किया जाए। पब्लिक सेक्टर से संबंधित संस्थानों में एंट्री के लिए टीकाकरण की दोनों डोज को अनिवार्य करें। मुख्यमंत्री शुक्रवार को कोविड समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए जरूरी है कि लोगों को अधिक से अधिक जागरुक किया जाए। टीकाकरण की तरफ अधिक ध्यान दिया जाए। सभी लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लेनी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग कोविड मामलों से निपटने के लिए अपनी सभी प्रकार की तैयारियां पूर्ण कर ले। जहां भी जरूरी हो, वहां पर आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं। मुख्यमंत्री ने बताया कि सार्वजनिक स्थलों पर रोक वाले आदेश की वजह से 23 दिसंबर को एक लाख से अधिक लोगों ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ली।

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने बुधवार को अपने आबकारी अधिनियम में संशोधन कर राज्य में शराब का सेवन, उसकी खरीद या बिक्री की कानूनी तौर पर उम्र को मौजूदा 25 साल से घटाकर 21 साल करने का रास्ता साफ कर दिया है। इस संबंध में हरियाणा आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2021 यहां राज्य विधानसभा द्वारा पारित किया गया। इस विधेयक के मुताबिक, अब प्रदेश में शराब खरीदने और पीने की वैध न्यूनतम उम्र 21 साल हो गई है। इससे पहले प्रदेश में 25 साल से कम उम्र का कोई व्यक्ति न तो शराब खरीद सकता था और न ही बेच सकता था।

बताया गया कि साल 2021-22 के लिए आबकारी नीति तैयार करते समय, यह चर्चा की गई थी कि आयु सीमा 25 साल से घटाकर 21 किया जा सकता है, क्योंकि कई अन्य राज्यों ने न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित की है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ने भी हाल ही में इस आयु सीमा को घटाकर 21 साल कर दिया है। इसके अलावा, मौजूदा सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में उस समय की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों से काफी बदलाव आया है।

चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा में साफ कर दिया कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को खुले में नमाज पढ़ने की इजाजत किसी सूरत में नहीं दी जा सकती। गुरुग्राम में खुले में नमाज पढ़ने को लेकर वहां कई बार टकराव के हालात हो चुके हैं। मंगलवार को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन यह मुद्दा उठा।

शून्यकाल के दौरान नूंह से कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने इस मुद्दे पर सरकार पर धर्म के नाम पर राजनीति करने के आरोप जड़े। उन्होंने कहा कि संविधान में सभी धर्मों के लोगों को पूजा-पाठ, अरदास और नमाज पढ़ने के अधिकार हैं। सभी धर्मों की रक्षा करना मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है।

विवाद बढ़ता देख सीएम मनोहर लाल ने सदन में कहा कि हमने किसी को पूजा-पाठ और नमाज अदा करने से नहीं रोका। लेकिन खुले में शक्ति प्रदर्शन करना सही नहीं है। पूजा-पाठ, अरदास व नमाज के लिए मंदिर-मस्जिद, गुरुद्वारे व धार्मिक जगह तय हैं।

  • देश
  • प्रदेश
  • आलेख