ताज़ा खबरें
तबला वादक जाकिर हुसैन के भतीजे ने निधन की ख़बर का गलत बताया
पाकिस्तान में पैसों का समंदर बहाने जा रहा चीन: भारत की बढ़ेगी टेंशन
उत्तर भारत में शीतलहर ने बढ़ाई ठिठुरन, दिल्ली-एनसीआर में पारा गिरा
आप ने जारी की 38 प्रत्याशियों के नाम की चौथी और फाइनल लिस्ट
महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का विस्तार, 39 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने बुधवार को अपने आबकारी अधिनियम में संशोधन कर राज्य में शराब का सेवन, उसकी खरीद या बिक्री की कानूनी तौर पर उम्र को मौजूदा 25 साल से घटाकर 21 साल करने का रास्ता साफ कर दिया है। इस संबंध में हरियाणा आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2021 यहां राज्य विधानसभा द्वारा पारित किया गया। इस विधेयक के मुताबिक, अब प्रदेश में शराब खरीदने और पीने की वैध न्यूनतम उम्र 21 साल हो गई है। इससे पहले प्रदेश में 25 साल से कम उम्र का कोई व्यक्ति न तो शराब खरीद सकता था और न ही बेच सकता था।

बताया गया कि साल 2021-22 के लिए आबकारी नीति तैयार करते समय, यह चर्चा की गई थी कि आयु सीमा 25 साल से घटाकर 21 किया जा सकता है, क्योंकि कई अन्य राज्यों ने न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित की है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ने भी हाल ही में इस आयु सीमा को घटाकर 21 साल कर दिया है। इसके अलावा, मौजूदा सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में उस समय की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों से काफी बदलाव आया है।

जब उपरोक्त प्रावधानों के आबकारी अधिनियम में शामिल किया गया था। लोग अब अधिक शिक्षित हैं और नए प्रयासों में भाग ले रहे हैं और जिम्मेदार हैं, शराब पीने की बात आने पर तर्कसंगत निर्णय भी ले सकते हैं।

 

  • देश
  • प्रदेश
  • आलेख