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संविधान ने देश में बदलाव लाने में उल्लेखनीय मदद की: सीजेआई खन्ना

नई दिल्ली: सरकार ने 66 वस्तुओं जीएसटी के तहत टैक्स रेट को कम किया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बैठक के बाद कहा कि 133 वस्तुओं को रिव्यू के लिए पेश किया गया। इसमें से 66 वस्तुओं की टैक्स दर को जीएसटी काउंसिल ने कम किया है। वित्त मंत्री ने बताया कि सौ रुपये से अधिक के सिनेमा टिकट पर पहले की ही तरह 28 फीसदी की दर टैक्स लगेगा। लेकिन 100 रुपये से नीचे के टिकट पर टैक्स दर को घटाकर 18 फीसदी किया गया है। उन्होंने कहा कि जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक अगले रविवार को सुबह 11.30 बजे से इसी स्थान पर होगी। उन्होंने कहा कि इंसुलिन की दर को 12 फीसदी से घटाकर पांच फीसदी किया गया है। बच्चों के स्कूल बैग पर 28 की जगह 18 फीसदी की दर लागू होगी। जब जेटली से सेनेटरी नेपकीन्स के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसकी दर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। जेटली ने कहा कि इसी तरह से काजू, इंसुलिन और अगरबत्ती पर पहले 12 फीसदी जीएसटी दर तय की गई थी जिसे अब कम कर पांच फीसदी कर दिया गया है। कंप्यूटर प्रिंटर, डेंटल वैक्स, स्कूल बैग, प्लास्टिक तारपोलिन, प्लास्टिक बीड्स, कंक्रीट पाइप और ट्रैक्टर के कलपुर्जे की जीएसटी दर को 28 से कम कर 18 प्रतिशत कर दिया गया है।

नई दिल्ली: केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने शनिवार को स्पष्ट किया है कि आगामी एक जुलाई से आयकर रिटर्न दाखिल करने अथवा नया स्थायी खाता संख्या (पैन) हासिल करने के लिए आधार नंबर का उल्लेख करना जरूरी होगा। आयकर विभाग की इस नीति निर्माता संस्था सीबीडीटी ने यह स्पष्ट किया है कि उच्चतम न्यायालय ने कल अपने फैसले में केवल उन लोगों को आंशिक राहत दी है जिनके पास आधार नंबर नहीं है अथवा जिन्होंने आधार में पंजीकरण नहीं कराया है, ऐसे में कर अधिकारी उन लोगों के पैन को निरस्त नहीं करेंगे। सीबीडीटी ने उच्चतम न्यायालय के फैसले के बारे में तीन बिंदुओं का स्पष्टीकरण जारी किया है। एक जुलाई 2017 से प्रत्येक व्यक्ति जो कि आधार पाने के लिए पात्र है उसके लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने या फिर पैन आवेदन के लिए अपने आधार नंबर का उल्लेख अथवा आधार पंजीकरण संबंधी आईडी नंबर का उल्लेख करना अनिवार्य होगा। विभाग ने इस बारे में भी स्पष्टीकरण दिया है कि यदि किसी व्यक्ति के पास आधार नंबर नहीं है अथवा आधार नंबर का उल्लेख नहीं किया जाता है तो उसका क्या होगा। इस मामले में विभाग ने कहा है, इस मामले में शीर्ष अदालत ने केवल आंशिक राहत ही दी है। यह राहत उन लोगों को दी गई है जिनके पास आधार नहीं है या जो फिलहाल आधार नहीं लेना चाह रहे हैं।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पैन कार्ड से आधार को जोड़ने के सरकार के आदेश पर शुक्रवार को रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि इस पर संविधान पीठ के फैसले तक रोक लगी रहेगी। आयकर अधिनियम के इस प्रावधान के तहत आयकर रिटर्न दाखिल करने और पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य बनाया गया था। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट को आयकर अधिनियम के उस प्रावधान की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज (शुक्रवार) अपना फैसला सुनाया, जिसमें आयकर रिटर्न दाखिल करने और पैन आवंटन के लिए आधार को अनिवार्य बनाया गया था। न्यायमूर्ति एके सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने चार मई को याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इन याचिकाओं में आयकर अधिनियम की धारा 139 एए को चुनौती दी गई थी, जिसे इस साल के बजट और वित्त अधिनियम, 2017 के जरिए लागू किया गया था। आयकर अधिनियम की धारा 139 एए या आधार आवेदन पत्र की इनरोलमेंट आईडी को बताना आयकर रिटर्न दाखिल करने और पैन के आवंटन के लिए आवेदन करने को इस साल एक जुलाई से अनिवार्य बनाती है।

नई दिल्ली: पेट्रोल और डीजल खरीदने के लिए जल्द आपको हर दिन नए दाम देने होंगे। किसी दिन तेल आपको कम कीमत पर मिलेगा, तो किसी दिन ज्यादा दाम देने पड़ेंगे। सरकार 16 जून से पूरे देश में प्रतिदिन दाम तय करने की व्यवस्था लागू कर रही है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां प्रतिदिन पेट्रोल-डीजल के दाम का समीक्षा करेंगी। अभी तक कंपनियां 15 दिन में दामों की समीक्षा करती हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धमेंद्र प्रधान के साथ बैठक के बाद सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनी इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने 16 जून से प्रतिदिन पेट्रोल और डीजल के दाम बदलने का ऐलान किया। तेल कंपनियों ने एक मई से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पुडुचेरी, विशाखापट्नम, उदयपुर, जमशेदपुर और चंडीगढ़ में यह योजना शुरु की थी। इंडियन ऑयल का कहना है कि पेट्रोल-डीजल के प्रतिदिन दाम तय होने से बाजार की स्थिति का बेहतर ढ़ंग से पता चल सकेगा। इससे तंत्र में पारदर्शिता आएगी। नई व्यवस्था से रिफाइनरी डिपो से पेट्रोल पम्पों तक सही ढंग से उत्पादों की पहुंच होगी। कई विकसित देशों में पहले से दैनिक कीमत व्यवस्था पहले से लागू है। उपभोक्ताओं को प्रतिदिन की कीमत के बारे में जानकारी देने के लिए कंपनियां मीडिया, पेट्रोल पंपों पर कीमत दर्शाना और एसएमएस के जरिए प्रतिदिन उपभोक्ताओं को जानकारी देना शामिल हैं।

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