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नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने चार करोड़ से अधिक सदस्यों के लिए आधार संख्या जमा कराने की अंतिम तिथि को 30 जून तक बढ़ा दिया है। हालांकि, पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए यह अंतिम तिथि 30 सितंबर 2017 है। ईपीएफओ ने एक परिपत्र में कहा है कि सभी फील्ड कार्यालयों को निर्देश दिया जाता है कि कर्मचारी पेंशन योजना-1995 को अपनाने वाले सभी नए सदस्यों की आधार संख्या नियोक्ता एक जुलाई 2017 से पहले जमा कराएं और पूर्वोत्तर के राज्यों में यह कार्य एक अक्तूबर 2017 से पहले पूरा किया जाना है। ईपीएफओ ने जनवरी में अपने सभी सदस्यों के लिए आधार संख्या जमा कराना अनिवार्य कर दिया था। ईपीएफओ इस साल एक्‍सचेंज ट्रेडेड फंड (एटीएफ) में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने हाल में इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा था कि ईपीएफओ ने एटीएफ में निवेश की सीमा बढ़ाने का फैसला किया। दत्तात्रेय ने कहा कि एटीएफ में निवेश की सीमा को निवेश योग्य जमा का 10 से बढ़ाकर 15 फीसदी करने के बारे में ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) विचार करेगा। आपको बता दें कि फाइनेंशियल ईयर 2015-16 में 6,577 करोड़ रुपए का निवेश किया गया। 2016-17 में यह आंकड़ा 14,982 करोड़ रुपए रहा।

दत्तात्रेय ने कहा कि एटीएफ में निवेश पर रिटर्न 13.72 फीसदी है। निवेश पर कुल 234.86 करोड़ रुपए का लाभ प्राप्त हुआ।

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