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लखनऊ: कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय पर शनिवार को नई शिक्षा नीति के विरोध में प्रदर्शन हुआ। कांग्रेसियों ने प्रतीकात्मक रूप से  पर्चे जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया।

कांग्रेस सेवा दल के नेताओ कार्यकर्ताओं का कहना था कि नई नीति में कई कमियां हैं। नई नीति छात्रहित में नहीं है। इसके अलावा शिक्षा क्षेत्र के लिए बजट भी कम रखा गया है। इसमे कई विसंगतियां हैं।

इसके पूर्व कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से शिक्षक दिवस पर शिक्षा नीति का विरोध करने और इसकी कमियां बताने का आह्वान किया गया था।

 

 

 

 

 

मेरठ: अयोध्या में मंदिर निर्माण के नाम पर अवैध रूप से चंदा वसूली करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के खिलाफ मेडिकल थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है।

ये है पूरा मामला

मेरठ में नरेन्द्र राणा श्रीरामतीर्थ ट्रस्ट बनाकर चंदा वसूली कर रहा था। इसकी सूचना विश्व हिन्दू परिषद (विहिप) को लगी तो उन्होंने विरोध किया। वहीं मामला पुलिस तक पहुंच गया। पुलिस ने आरोपी नरेंद्र राणा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ शुरू कर दी है। बताया गया कि आरोपी नरेंद्र राणा ने जागृति विहार में ऑफिस खोला हुआ था। इसी ऑफिस में बैठकर वह रसीद काटकर अवैध रूप से चंदा वसूली करता था। विहिप के महानगर संयोजक अर्जुन राठी ने बताया कि गढ़ रोड स्थित गांव जिठौली में मंदिर से कुछ लोगों ने यह घोषणा की थी कि वे अयोध्या मंदिर निर्माण के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। इसके बाद विहिप कार्यकर्ता दिग्विजय सिंह तोमर ने इसकी सूचना अपने पदाधिकारियों को दी। 

कानपुर: विकास दुबे के खजांची जय बाजपेई के भाई रजय, अजय व शोभित तीनों ने शुक्रवार को गैंगस्टर कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। तीनों को जेल भेज दिया गया है। मालूम हो कि लगभग 1 माह पहले तीनों भाइयों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी।

इसके बाद से वह फरार चल रहे थे। गैर जमानती वारंट व कुर्की के आदेश भी हो चुके थे इससे बौखलाए तीनों भाइयों ने कोई और विकल्प न होते देख अंततः कोर्ट में समर्पण कर दिया। दोपहर लगभग 12:30 बजे तीनों भाइयों ने वकील की वेशभूषा में कोर्ट में हाजिर होकर अधिवक्ता के माध्यम से समर्पण प्रार्थना पत्र दिया जिस पर कोर्ट ने तीनों को न्यायिक हिरासत में लेने के आदेश कर दिए। बताते चलें कि गैंगेस्टर के तहत पुलिस ने तीनों पर 25-25 हजार का इनाम रखा था।

 

लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से पूर्व खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को अंतरिम जमानत मिल गई है। हाईकोर्ट ने दो महीने की अंतरिम जमानत दी है। 

आपको बता दें कि पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में अंतरिम बेल की अर्जी डाली थी। कोर्ट ने सुनवाई के बाद पांच लाख के पर्सनल बांड और दो जमानतदारों की शर्त के साथ गायत्री को जमानत दी है।

गौरतलब है कि दुष्कर्म के मामले में गायत्री प्रसाद प्रजापति लखनऊ जेल में बंद हैं। पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति अंतरिम जमानत के दौरान देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकेंगे। 

 

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