लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से पूर्व खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को अंतरिम जमानत मिल गई है। हाईकोर्ट ने दो महीने की अंतरिम जमानत दी है।
आपको बता दें कि पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में अंतरिम बेल की अर्जी डाली थी। कोर्ट ने सुनवाई के बाद पांच लाख के पर्सनल बांड और दो जमानतदारों की शर्त के साथ गायत्री को जमानत दी है।
गौरतलब है कि दुष्कर्म के मामले में गायत्री प्रसाद प्रजापति लखनऊ जेल में बंद हैं। पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति अंतरिम जमानत के दौरान देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकेंगे।