रामपुर: अलग-अलग जन्मतिथि से पासपोर्ट बनवाने में फंसे सपा विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया है। उनके खिलाफ भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने जुलाई माह में मुकदमा दर्ज कराया था। रामपुर सांसद आजम खां के बेटे एवं स्वार से सपा विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ सिविल लाइंस कोतवाली में जुलाई माह में धोखाधड़ी एवं पासपोर्ट अधिनियम में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया गया था कि विधायक अब्दुल्ला आजम ने असत्य और कूटरचित दस्तावेज के आधार पर पासपोर्ट बनवाया है। इसे उपयोग में भी लाया जा रहा है।
आरोप था कि विधायक की शैक्षिक प्रमाणपत्र हाईस्कूल, बीटेक और एमटेक में जन्मतिथि एक जनवरी वर्ष 1993 है, जबकि पासपोर्ट में 30 सितंबर वर्ष 1990 दर्ज है। पासपोर्ट को व्यापार और व्यवसाय में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। विदेश यात्रा में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। पहचानपत्र और आर्थिक लाभ लेने के लिए शैक्षिक संस्थानों की मान्यता में भी इस्तेमाल किया गया है।
पुलिस ने संबंधित मुकदमे की विवेचना की और सभी आवश्यक साक्ष्य जुटाते हुए सपा विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। डा. अजयपाल शर्मा, एसपी ने कहा कि सपा विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ सिविल लाइंस कोतवाली में धोखाधड़ी एवं पासपोर्ट अधिनियम में मुकदमा दर्ज हुआ था। विवेचना के उपरांत आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया गया है।