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नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): दिल्ली की एक अदालत तीन मार्च को उन महिला पहलवानों में से एक का बयान दर्ज करेगी जिन्होंने भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। शनिवार को सुनवाई के लिए निर्धारित इस मामले को स्थगित कर दिया गया क्योंकि अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया छुट्टी पर थे।

महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का लगाया है आरोप

अदालत ने पिछले साल मई में महिला पहलवानों द्वारा सिंह के खिलाफ दायर आपराधिक मामले में उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न और महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए बल प्रयोग करने के आरोप तय किए थे। सिंह ने मामले में खुद को निर्दोष बताया और मुकदमे का सामना करने की बात कही है।

अदालत ने इस मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता सिंह के खिलाफ आपराधिक धमकी का आरोप भी तय किया है।

अदालत ने इस मामले में सह-आरोपी और डब्ल्यूएफआई के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर के खिलाफ भी आपराधिक धमकी का आरोप तय किया है।

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