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नई दिल्ली: कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा है कि सभी 17 बागी विधायक, जिन्हें अयोग्य करार दिया गया था वे कल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ज्वाइन करेंगे। आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष के. आर. रमेश कुमार ने विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने तक 14 असंतुष्ट विधायकों को तत्काल प्रभाव से अयोग्य करार दिया था। अयोग्य विधायकों में कांग्रेस के 11 और जेडीएस के तीन विधायक शामिल हैं। मुख्यमंत्री कुमारस्वामी की सरकार गिरने के बाद भाजपा नेता बी एस येदियुरप्पा ने सरकार बनाई और मुख्यमंत्री बने।

इससे पहले, कर्नाटक विधानसभा स्पीकर केआर रमेश ने एचडी कुमारस्वामी सरकार गिरने के दो दिन बाद कार्रवाई करते हुए गुरुवार को तीन विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया था। अयोग्य घोषित किए जाने वाले विधायको में रमेश ए जरकीहोली, महेश कुमथल्ली और आर शंकर शामिल थे। गौरतलब है कि कर्नाटक विधानसभा में एचडी कुमारस्वामी बहुमत साबित नहीं कर पाई थी। सदन में बहुमत के पक्ष में सर्फ 99 वोट ही पड़े थे जबकि विपक्ष में 105 पड़े थे।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष द्वारा 17 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के फैसले को बरकरार रखा हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि विधायकों के अयोग्यता का फैसला सही है। लेकिन वो चुनाव लड़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस्तीफे से स्पीकर का अधिकार खत्म नहीं होता है। पार्टियां सुविधा से स्टैंड बदलती है। नैतिकता सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पर लागू होती है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उसका फैसला मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर आधारित है और यह अध्यक्ष के विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने संबंधी अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करता।

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उपचुनाव में जीतने पर ये विधायक मंत्री बन सकते हैं या सार्वजनिक कार्यालय का प्रभार संभाल सकते हैं । आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष के. आर. रमेश कुमार ने विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने तक 14 असंतुष्ट विधायकों को तत्काल प्रभाव से अयोग्य करार दिया था। इसमें कांग्रेस के 11 और जेडीएस के तीन विधायक शामिल हैं।

नई दिल्ली: कर्नाटक में 15 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग ने रविवार को तारीखें घोषित कर दी हैं। विधानसभा की 15 सीटों के लिए 5 दिसंबर को वोटिंग होगी जबकि 9 दिसंबर को मतगणना होगा। चुनाव के लिए तारीखों के एलान के बाद से राज्य में सोमवार से आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी साथ में सोमवार से ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। चुनाव आयोग ने नामांकन का आखिरी तारीख 18 नवंर तय की है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी संजय कुमार के मुताबिक जिन 15 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है कि वहां 37 लाख 50 हजार से ज्यादा मतदाता हैं। इसमें 19.12 लाख पुरुष वोटर है जबकि 18.37 लाख महिला मतदाता हैं। वहीं अन्य वर्ग के 399 वोटर वोटिंग करेंगे।

बता दें कर्नाटक में 17 विधायकों को अयोग्य करार दिए जाने के बाद 15 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कराया जा रहा है। इससे पहले इन 15 सीटों पर 21 अक्टूबर को चुनाव होना था लेकिन 17 विधायकों को अयोग्य करार का मामला कोर्ट में होने की वजह से चुनाव आयोग ने इसे 5 दिसंबर तक के लिए टाल दिया था।

नई दिल्ली: कर्नाटक के अयोग्य विधायकों ने राज्य विधानसभा की सीटों के लिये पांच दिसंबर को होने वाले उपचुनाव स्थगित करने के वास्ते शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। न्यायमूर्ति एन वी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कांग्रेस-जद(एस) के 17 विधायकों को अयोग्य घोषित करने के विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर 25 अक्टूबर को सुनवाई पूरी की थी। अयोग्य घोषित विधायकों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने इस मामले का उल्लेख किया और कहा कि विधानसभा की सीटों के लिये पांच दिसंबर को उपचुनाव होने हैं और उम्मीदवारों को 11 से 18 नवंबर के दौरान नामांकन पत्र दाखिल करने हैं।

उन्होंने कहा कि अयोग्य घोषित किये गये विधायक इसमें नामांकन पत्र दाखिल नहीं कर सकेंगे और वैसे भी इस मामले में अभी तक शीर्ष अदालत ने फैसला नहीं दिया है। रोहतगी ने अयोग्यता को चुनौती देने वाले विधायकों की याचिकाओं पर शीर्ष अदालत का निर्णय आने तक उपचुनाव स्थगित करने का अनुरोध किया। शीर्ष अदालत ने विधायकों के वकील से कहा कि वह इस संबंध में नया आवेदन दाखिल करें।

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