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अहमदाबाद: गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य में पाटीदारों के आंदोलन की अगुवाई करने वाले हार्दिक पटेल को जमानत दे दी है। जमानत के तहत उन्हें छह माह गुजरात राज्‍य से बाहर रहना पड़ेगा। गौरतलब है कि हार्दिक अक्‍टूबर 2015 से जेल में हैं। उन पर दो मामले चल रहे हैं। पहला सूरत में दूसरा अहमदाबाद में। सूरत वाले मामले में उन पर एक व्यक्ति को कथित तौर पर पुलिसकर्मियों की हत्या के लिए उकसाने का आरोप है। अहमदाबाद मामले में हार्दिक के साथियों पर लोगों को सरकार के खिलाफ हिंसा करने के लिए उकसाने का आरोप है। हार्दिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया तो कथित तौर पर उसके साथियों ने लोगों को फोन करके हिंसा के आदेश दिये थे। इन मामलों में हार्दिक पर राजद्रोह की धारायें लगाई गई हैं। हालांकि हार्दिक आज जेल से छूटेंगे नहीं क्‍योंकि विसनगर में हिंसा मामले में जमानत की अर्जी कोर्ट में लंबित है। हार्दिक ने आरक्षण के लिए पाटीदारों के आंदोलन का नेतत्व किया था। आंदोलन ने बाद में हिंसक रूप ले लिया था। गौरतलब है कि सत्तारूढ़ बीजेपी के खिलाफ पाटीदार (पटेल) समाज के हिंसक आंदोलन की अगुवाई के लिए 22 वर्षीय हार्दिक को गिरफ्तार किया गया था और बाद में सूरत जेल में रखा गया। गौरतलब है कि पाटीदार समाज की एक बैठक में भारी जनसमूह के बीच तलवार लहराकर हार्दिक मीडिया की सुर्खियों में आ गए थे। उन्‍होंने कहा था कि पाटीदारों को सरकारी नौकरियों और कॉलेज सीट्स में आरक्षण मिलना चाहिए।

राजकोट: शहर में अप्रैल से तीन लोगों की हत्या करने वाले कथित सीरियल हत्यारे हितेश दलपत रामावत ने जाहिरा तौर पर दो पीड़ितों की पत्थर से हत्या करने के पहले उनके साथ यौन संबंध स्थापित किए थे। पुलिस ने आज यह जानकारी दी। रामावत को कल जामनगर से गिरफ्तार किया गया। उसे ‘‘स्टोन किलर’’ कहा जाता था क्योंकि उसने पीडितों के सिर पर पत्थर से हमला कर हत्याओं को अंजाम दिया था। नगर पुलिस आयुक्त अनुपमसिंह गहलोत ने कहा कि ऐसे सबूत मिले हैं जिससे पता लगता है कि उसने हत्या करने के पहले उनके साथ यौन संबंध स्थापित किए थे। गहलोत ने कहा कि वह लूट के इरादे से और लोगों की हत्याओं की योजना बना रहा था। उन्होंने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि करीब 12 साल पहले एक अज्ञात व्यक्ति ने रामावत के साथ यौन दुर्व्यवहार किया था और उसे पैसे की पेशकश की थी। इसके बाद वह पैसे कमाने के लिए समलैंगिक गतिविधि में लिप्त हो गया। आयुक्त ने कहा कि वह पीडितों की हत्या के बाद उसी के मोबाइल फोन से उसके घर वालों को जानकारी देता था। उन्होंने कहा कि इससे उसका पता लगाने में मदद मिली।

अहमदाबाद: एक सुनवाई अदालत के फैसले को पलटते हुए गुजरात उच्च न्यायालय ने 2002 में जिले के वीरमगाम कस्बे में भड़के दंगे के मामले में सात लोगों को हत्या का दोषी करार दिया है। गोधरा कांड के बाद ये दंगे भड़के थे। उच्च न्यायालय ने हत्या के दोषी करार दिए गए इन सातों लोगों को 25 जुलाई को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। 25 जुलाई को ही अदालत उन्हें सजा सुनाएगी। वीरमगाम कस्बे में हुए दंगे के मामले में कुल 10 आरोपी थे, जिसमें से दो को सुनवाई अदालत ने हत्या का दोषी करार दिया था और चार को हल्के आरोपों में दोषी ठहराया गया था, जबकि चार अन्य को बरी कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने सुनवाई अदालत के उस आदेश को भी बरकरार रखा, जिसके तहत दो आरोपियों को हत्या का दोषी करार दिया गया था और एक अन्य आरोपी देवाभाई सामतभाई भारवाड़ को बरी कर दिया था। इस निर्णय से, न्यायमूर्ति हर्ष देवानी और न्यायमूर्ति बिरेन वैष्णव ने सोमवार को सुनाए गए अपने फैसले में कुल नौ लोगों को हत्या के जुर्म में दोषी करार दिया है, जबकि एक को बरी कर दिया है। दंगे के इस मामले में तीन लोग मारे गए थे। अदालत 25 जुलाई को दोषियों की सजा की अवधि पर फैसला सुनाएगी।

अहमदाबाद: गुलबर्ग सोसायटी नरसंहार मामले में अदालत द्वारा सुनाए गए फैसले पर असंतोष जाहिर करते हुए, इस हत्याकांड में मारे गए कांग्रेस के पूर्व सांसद अहसान जाफरी की पत्नी जकिया जाफरी ने आज  (शुक्रवार) कहा कि अदालत ने उनके साथ अन्याय किया है। उन्होंने यह भी कहा कि वह विशेष एसआईटी अदालत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगी। विशेष एसआईटी अदालत ने आज अपने फैसले में गुलबर्ग सोसायटी नरसंहार मामले के 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। जकिया इस मामले के एक दोषी को दस साल की सजा और अन्य 12 को सात सात साल की सजा सुनाए जाने से खास तौर पर नाखुश हैं। इन दोषियों को अदालत ने कम गंभीर अपराधों का दोषी ठहराया था जिनमें हत्या शामिल नहीं है। जकिया ने 36 अन्य को इस मामले में बरी किए जाने पर भी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने संवाददाताओं से कहा ‘मुझे समझ नहीं आया कि क्यों 11 दोषियों को उम्र कैद और कुछ को केवल सात साल या दस साल कैद की सजा सुनाई गई। यह चयनित पहल (सलेक्टिव एप्रोच) क्यों अपनाई गई जबकि वह सभी लोग गुलबर्ग सोसायटी के अंदर लोगों की जान लेने वाली भीड़ का हिस्सा थे। यह गलत न्याय है। अदालत ने मेरे साथ न्याय नहीं किया।’ जकिया ने कहा ‘मैं सोसायटी में ही थी जब हिंसक भीड़ ने मेरे पति (अहसान जाफरी) को क्रूरतापूर्वक मारा था।

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